Hindi Newsबिहार न्यूज़Patna high court stop recruitment of engineers order bpsc to give affidavit

पटना हाई कोर्ट ने इंजीनियरों की नियुक्ति पर क्यों लगा दी रोक, BPSC से जवाब भी मांगा

  • आवेदकों की ओर से अधिवक्ता हर्ष सिंह ने कोर्ट को बताया कि गेट के स्कोर के आधार पर सहायक अभियंताओं की बहाली के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट की खंडपीठ पहले ही एक अन्य मामले में गेट के स्कोर पर बहाली से मना कर चुका है।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, विधि संवाददाता, पटनाThu, 30 Jan 2025 05:58 AM
share Share
Follow Us on
पटना हाई कोर्ट ने इंजीनियरों की नियुक्ति पर क्यों लगा दी रोक, BPSC से जवाब भी मांगा

पटना हाई कोर्ट ने संविदा के आधार पर ग्रामीण कार्य विभाग में 231 सहायक अभियंता (सिविल) के पदों पर होनेवाली नियुक्ति पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस बीच कोर्ट ने राज्य सरकार और बीपीएससी को जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति हरीश कुमार की एकलपीठ ने श्याम बाबू और अन्य की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की। आवेदकों की ओर से अधिवक्ता हर्ष सिंह ने कोर्ट को बताया कि गेट के स्कोर के आधार पर सहायक अभियंताओं की बहाली के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट की खंडपीठ पहले ही एक अन्य मामले में गेट के स्कोर पर बहाली से मना कर चुका है।

इसके बावजूद गेट के स्कोर पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया। उनका कहना था कि गत 9 जनवरी को संविदा के आधार पर 231 सहायक अभियंता (सिविल) की ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (गेट) के स्कोर के आधार पर नियुक्ति के लिए ग्रामीण कार्य विभाग ने विज्ञापन जारी किया है। गेट स्कोर के आधार पर चयन उन उम्मीदवारों के साथ भेदभावपूर्ण हैं जिनके पास वैध गेट स्कोर नहीं है।

ये भी पढ़ें:रिचार्ज खत्म होने के 7 दिन बाद तक नहीं कटेगी बिजली, साइबर ठगों से रहें आगाह
ये भी पढ़ें:इस ऐप पर जानकारी दिए बिना सड़क खोदना पड़ेगा महंगा, 50 लाख रुपये जुर्माना

गौरतलब है कि आवेदकों ने प्रकाशित विज्ञापन और चयन मानदंडों को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट ने फिलहाल विज्ञापन के आधार पर आगे की प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार और बीपीएससी से जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी।

ये भी पढ़ें:मधेपुरा में CM नीतीश की प्रगति यात्रा, इन दो हाईवे पर भारी वाहनों की नो एंट्री
अगला लेखऐप पर पढ़ें