शिक्षक बहाली में 10 प्रतिशत आरक्षण घटाया? हाई कोर्ट ने BPSC और सरकार से मांगा जवाब
बिहार में BPSC शिक्षक बहाली में ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10 फीसदी से कम आरक्षण देने के मामले पर पटना हाई कोर्ट ने सरकार और आयोग को जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 23 जून को होगी।

पटना हाई कोर्ट ने बीपीएससी शिक्षक बहाली में आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को 10 प्रतिशत कम आरक्षण देने के मामले में गुरुवार को सुनवाई की। अदालत ने बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) और सरकार को जवाब तलब किया है। जस्टिस सत्यव्रत वर्मा की एकलपीठ ने अभय राज एवं अन्य की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।
हाई कोर्ट को बताया गया कि बिहार के स्कूलों में शिक्षकों की बहाली के लिए बीपीएससी ने पिछले साल विज्ञापन संख्या 22/2024 प्रकाशित किया था। इसमें ईडब्लूएस के लिए तय 10 फीसदी आरक्षण को जानबूझकर घटाकर केवल 917 पद कर दिया गया, जबकि कुल 19842 पदों पर भर्ती होनी थी।
वरीय अधिवक्ता अभिनव ने हाई कोर्ट को बताया कि पहले 21771 पद थे, तब ईडब्लूएस के लिए लगभग 2000 पद आरक्षित थे। जब अदालत ने 2023 के 65 फीसदी आरक्षण वाले कानून को असंवैधानिक करार दिया, तब सीटें घटाकर 19842 कर दी गईं। साथ ही ईडब्ल्यूएस को 1984 के बजाय 917 सीटें पर आरक्षण देने का निर्णय हुआ।
अर्जी में यह भी कहा गया कि महिलाओं को आरक्षण ऊर्ध्व रूप से दिया गया, जबकि संविधान के अनुसार उन्हें क्षैतिज आरक्षण मिलना चाहिए। मामले पर अगली सुनवाई 23 जून को होगी।