विदेश में बनी थी मुजफ्फरपुर में जब्त एके-47
मुजफ्फरपुर में फकुली थाना क्षेत्र से जब्त एके-47 मामले में एनआईए ने चार आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इसमें आतंकवाद निरोधी कानून और साजिश रचने की धाराएं शामिल हैं। फोरेंसिक जांच में एके-47...

मुजफ्फरपुर, हिप्र। पिछले वर्ष मई में फकुली थाना क्षेत्र से जब्त एके-47 जब्ती मामले में आरोपितों के विरुद्ध दाखिल चार्जशीट में आतंकवाद निरोधी कानून व साजिश रचने की धारा के साक्ष्य शामिल किए गए हैं। यह चार्जशीट एनआईए ने नौ मई को चार आरोपितों के विरुद्ध पटना स्थित विशेष कोर्ट में दाखिल की थी। इसमें बताया गया है कि जब्त एके-47 की फोरेंसिक जांच कराई गई। रिपोर्ट में एके-47 के विदेशों में निर्मित होने की पुष्टि हुई है। यह ऑटोमेटिक रेगुलर एके-47 है। इससे पहले भी फायरिंग की जा चुकी थी। जांच में यह बात भी सामने आई है कि देवमनी व आरोपितों के बीच अप्रैल 2022 से 2024 के दौरान बैंक खाते से 38 लाख रुपये के लेनदेन हुए थे।
मार्च 2023 से 2024 के बीच अहमद अंसारी के खाते में 20 लाख रुपये भेजे गए। आरोपितों के मोबाइल में बर्रेटा व ग्लॉक पिस्टल की भी तस्वीर : अहमद व विकास से पांच मोबाइलों की फोरेंसिक जांच कराई गई। रिपोर्ट में मोबाइल में कैद एके-47 व ऑस्ट्रिया निर्मित बर्रेटा व ग्लॉक पिस्टल की तस्वीर की पुष्टि हुई। हथियार के धंधे को लेकर देवमनी अपनी मां के नाम से निबंधित गाड़ी से कई बार दीमापुर गया। एनआईए ने उस गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। मामले में फकुली थाना की पुलिस ने आर्म्स एक्ट की धाराओं में प्राथमिकी की थी। मामले के चारों आरोपितों के विरुद्ध कोर्ट में इसके तहत ही चार्जशीट दाखिल की गई। कोर्ट ने इसपर संज्ञान भी लिया। इस दौरान जांच की जिम्मेदारी एनआईए को सौंप दी गई। एनआईए ने भी आर्म्स एक्ट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की। बाद में एनआईए ने विशेष कोर्ट में अर्जी दाखिल की। जिस पर सुनवाई के बाद केस में आतंकवाद निरोधी कानून के तहत आने वाले यूएपीए एक्ट व साजिश रचने की धारा जुड़ी।
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