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पटना एयरपोर्ट के नजदीक लेजर लाइट जलाने पर रोक, डीजे बजाने के पहले भी लेनी होनी अनुमति

  • एयरपोर्ट, फुलवारीशरीफ, गर्दनीबाग, सचिवालय जैसे थानों के थानेदारों को अपने इलाके में विशेष नजर रखने को कहा गया है। इन सभी जगहों से हवाई अड्डा नजदीक है। अगर इन इलाकों में किसी तरह के लेजर लाइट का प्रयोग होता है, तो वह हवाई जहाज तक भी पहुंच सकता है।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, पटनाSun, 20 April 2025 06:00 AM
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पटना एयरपोर्ट के नजदीक लेजर लाइट जलाने पर रोक, डीजे बजाने के पहले भी लेनी होनी अनुमति

पटना में हवाई अड्डा के समीप देर रात लेजर लाइट जलाने पर रोक लगा दी गई है। किसी भी तरह की लाइट जो हवाई जहाज तक पहुंचे, उसे इस इलाके में नहीं जलाया जा सकता है। यहां तक कि शादी-समारोह या अन्य मौके पर डीजे बजाने से पहले भी अनुमति लेनी होगी। एसएसपी अवकाश कुमार ने शुक्रवार को बैठक कर जिले के सभी थानेदारों और डीएसपी को ये निर्देश दिए। खासकर एयरपोर्ट, फुलवारीशरीफ, गर्दनीबाग, सचिवालय जैसे थानों के थानेदारों को अपने इलाके में विशेष नजर रखने को कहा गया है। इन सभी जगहों से हवाई अड्डा नजदीक है। अगर इन इलाकों में किसी तरह के लेजर लाइट का प्रयोग होता है, तो वह हवाई जहाज तक भी पहुंच सकता है। अचानक लेजर लाइट जलने से विमानों की लैंडिंग में परेशानी होती है और संतुलन बिगड़ सकता है।

फ्लाइट पर चमका था लेजर

गुरुवार को इंडिगो की पुणे-पटना फ्लाइट पर रात के वक्त किसी ने लेजर लाइट जला दिया था। इस मामले ने तूल पकड़ लिया। फुलवारीशरीफ इलाके में पुलिस ने डिस्को लाइट जब्त किया है।

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बैंड-बाजा और डीजे वाले से भरवाया गया बंधपत्र

पटना पुलिस ने बैंड-बाजा और डीजे वालों से बंधपत्र भी भरवाया है। उसमें लिखा है कि रात के 10 बजे के बाद कोई भी डीजे नहीं बजायेगा। डीजे बजाने के पहले अनुमति लेनी होगी। किसी प्रकार का लेजर लाइट भी नहीं जलाया जायेगा। इसके बाद भी अगर किसी ने नियम का उल्लंघन किया, तो उसपर कार्रवाई की जायेगी।

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