मुख्यमंत्री मुस्लिम परित्यक्ता व तलाकशुदा सहायता योजना की दी जानकारी
बिहार सरकार ने मुस्लिम परित्यक्ता और तलाकशुदा महिलाओं के लिए सहायता योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, योग्य महिलाओं को एकमुश्त 25000 रुपए की सहायता दी जाएगी। आवेदन के लिए महिला को निर्धारित फॉर्म...

मुस्लिम परित्यक्ता व तलाकशुदा महिला की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए एकमुश्त जीवन में एक बार दी जाती है राशि जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि योजना का लाभ पाने के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन देना है अनिवार्य गोपालगंज, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिले में मुख्यमंत्री मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा सहायता योजना संचालित है। इसके तहत मुस्लिम महिलाओं को लाभ दिया जाता है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी अब्दुल राशीद अंसारी ने बताया कि उक्त योजना का उद्देश्य मुस्लिम परित्यक्ता/ तलाकशुदा महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए एकमुश्त जीवन में एक बार 25000 रुपए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार द्वारा सहायता प्रदान कर उन्हें आत्म निर्भर बनाना है। जिसके लिए आवेदक महिला को विहित प्रपत्र में आवेदन देना अनिवार्य है। आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय गोपालगंज में संपर्क किया जा सकता है। साथ ही अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार की वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/minoritywelfare से डाउनलोड भी किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि ऐसी अल्पसंख्यक मुस्लिम महिला जिसकी शादी पूर्व में हो चुकी हो। परन्तु उनके पति द्वारा दो वर्षों या उससे अधिक से परित्याग कर दिया गया हो। उनके जीवन-यापन की कोई व्यवस्था उनके पति द्वारा नहीं किया जा रहा हो। अथवा, पूर्ण मांसिक अपंगता के कारण पति अपने परिवार का भरण-पोषण करने में अक्षम हो, ऐसी महिला को परित्यक्ता महिला समझा जायेगा। वहीं, ऐसी अल्पसंख्यक मुस्लिम महिला जिसे पति द्वारा तलाक दे दिया गया हो। उनके जीवन-यापन की कोई ठोस व्यवस्था न हो ऐसी महिला तलाकशुदा समझी जाएगी। योजना की जानकारी के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय गोपालगंज में कार्यालय अवधि अथवा , दूरभाष संख्या 06156295011 पर संपर्क किया जा सकता है।
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