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Hindi Newsबिहार न्यूज़Ex minister Vrishin Patel did not appear in court in minor sexual exploitation case

कोर्ट में हाजिर नहीं हुए वृषिण पटेल, नाबालिग के यौन शोषण का आरोप; नौकरी के लिए बुलाया और...

पूर्व मंत्री वृषिण पटेल पर एक नाबालिग के यौन शोषण का आरोप है। लड़की ने कोर्ट के बताया कि राजीति सिखाने और नौकरी देने के लिए पटना बुलाया झांसा देकर कई बार यौन शोषण किया। इस मामले में मुजफ्फरपुर न्यायालय के पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई चल रही है। उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी कोर्ट से खारिज हो चुकी है।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुरSun, 1 Sep 2024 06:25 AM
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बिहार सरकार पूर्व मंत्री और बिहार के बड़े समाजवादी नेताओं में शुमार वृषिण पटेल को यौन शोषण के एक मामले में अबतक जमानत नहीं मिली है। मुजफ्फरपुर कोर्ट में केस की सुनवाई में वृषिण पटेल हाजिर नहीं हए। उनके उपस्थित नहीं होने से सुनवाई टाल दी गई। वृषिण पटेल नीतीश कुमार की सरकार में शिक्षा विभाग समेत कई विभागों के मंत्री रहे। वे वैशाली लोकसभा से सांसद भी रहे। फिलहाल इस गंभीर आरोप में गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।

वृषिण पटेल पर एक नाबालिग के यौन शोषण का आरोप है। लड़की ने कोर्ट के बताया कि राजीति सिखाने और नौकरी देने के लिए पटना बुलाया झांसा देकर कई बार यौन शोषण किया। इस मामले में मुजफ्फरपुर न्यायालय के पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई चल रही है। शनिवार को वह मुजफ्फरपुर के विशेष पॉक्सो कोर्ट-2 में उपस्थित नहीं हुए। इस कारण केस की सुनवाई अगली तिथि तक के लिए टल दी गई। विशेष पॉक्सो न्यायाधीश प्रशांत कुमार झा ने सुनवाई के लिए अगली तिथि 21 सितंबर तय की है।

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इसके पहले गत 24 सितंबर को कोर्ट ने पूर्व मंत्री की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट का आदेश आने के बाद पूर्व मंत्री अगली कानूनी प्रक्रिया में लग गए हैं। बता दें कि कुढ़नी की एक नाबालिग लड़की ने पूर्व मंत्री वृषिण पटेल पर नौकरी दिलाने के नाम पर यौन शोषण करने का आरोप लगा था। साथ ही वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगाते हुए नवंबर 2023 में पूर्व मंत्री के खिलाफ विशेष पॉक्सो कोर्ट में परिवाद दायर किया था। कोर्ट के आदेश पर पूर्व मंत्री के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। पीड़िता ने आवेदन में घटना को दो वर्ष पूर्व का बताया था। परिवाद पर सुनवाई करते हुए पॉक्सो कोर्ट-2 से पूर्व मंत्री के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी किया था। इसके बाद पूर्व मंत्री की ओर से अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी। अब इस मामले में 21 सितम्बर को सुनवाई होगी। देखना है कि अगली तारीख पर पूर्व मंत्री हाजिर होते हैं या नहीं। उसके बाद कानून अपना काम करेगा।

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