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एनआईए के घूसखोर DSP अजय प्रताप से पूछताछ करना चाहती है सीबीआई, अदालत ने बढा़ई रिमांड की अवधि

पूर्व विधान पार्षद मनोरमा देवी के पुत्र रॉकी यादव से 20 लाख घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार किए गए डीएसपी अजय प्रताप सिंह और उसके सहयोगी हिमांशु सिंह और दीपू सिंह को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीमWed, 9 Oct 2024 06:16 AM
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पटना सीबीआई के विशेष न्यायाधीश सुनील कुमार-2 ने एनआईए के डीएसपी अजय प्रताप सिंह के अलावा उसके सहयोगी हिमांशु सिंह की रिमांड अवधि चार दिनों के लिए और बढ़ा दी है। सीबीआई की विशेष अदालत ने दोनों आरोपितों को 11 अक्टूबर को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया। सीबीआई ने पूछताछ के लिए रिमांड अवधि को बढ़ाने का अनुरोध किया था। इससे पहले सीबीआई ने रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार पटना एनआईए के डीएसपी अजय प्रताप सिंह, हिमांशु सिंह और दीपू सिंह को अदालत में पेश किया था।

हालांकि, सीबीआई ने दीपू सिंह की रिमांड अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन नहीं दिया था। विशेष न्यायाधीश ने आरोपित दीपू को न्यायिक हिरासत में लेते हुए बेऊर जेल भेज दिया। सीबीआई आरोपित डीएसपी अजय प्रताप सिंह और हिमांशु से पूछताछ के लिए अपने साथ ले गयी। पूर्व विधान पार्षद मनोरमा देवी के पुत्र रॉकी यादव से 20 लाख घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार किए गए डीएसपी अजय प्रताप सिंह और उसके सहयोगी हिमांशु सिंह और दीपू सिंह को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।

एनआईए ने मनोरमा देवी के गया के ठिकानों पर 19 सितंबर को छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान मनोरमा देवी के ठिकानों से बड़ी मात्रा में नकदी भी बरामद हुई थी। एनआईए के डीएसपी अजय प्रताप सिंह इस कांड के अनुसंधान पदाधिकारी (आईओ) थे।

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