थानों में आगंतुक रजिस्टर नहीं खोलने वाले थानेदारों पर होगी कार्रवाई: सीनियर एसपी
छपरा में सभी थानों में आगंतुक रजिस्टर अनिवार्य होगा। सीनियर एसपी डॉ. कुमार आशीष ने बताया कि हर आगंतुक का विवरण रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। अनावश्यक आवाजाही रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कार्रवाई...

अब हर आगंतुक का विवरण थाना के आगंतुक रजिस्टर में दर्ज करना होगा छपरा, हमारे संवाददाता।थानों में आगंतुक रजिस्टर नहीं खोलने वाले थानेदारों पर कार्रवाई की जायेगी। हर हाल में सभी थानेदारों को अपने-अपने थाने में आगंतुक रजिस्टर को शीघ्र खोलने का निर्देश दिया गया है। सीनियर एसपी डॉ कुमार आशीष ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले के सभी थानों में अनावश्यक आवाजाही रोकने व पुलिस व आमजनों के बीच पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डीजीपी विनय कुमार ने सख्त निर्देश जारी किये हैं। थानों में अब हर आगंतुक का विवरण रजिस्टर में दर्ज करना होगा। साथ ही थानों की सीसीटीवी फुटेज की नियमित जांच होगी।
इसको लेकर एसपी ने बताया कि जिला स्थित सभी थानों में एक आगंतुक पंजी अनिवार्य रूप से रखी जायेगी। इस पंजी में थाना में आने-जाने वाले हर व्यक्ति का नाम, पता, आने का उद्देश्य व मोबाइल नंबर दर्ज किया जायेगा। सीनियर एसपी ने बताया कि जिले के वरीय पदाधिकारी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। थानों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मॉनिटरिंग के दौरान वे स्वयं व एसडीपीओ, मुख्यालय डीएसपी, सर्किल इंस्पेक्टर को थाना निरीक्षण के दौरान विजिटर रजिस्टर व सीसीटीवी फुटेज की जांच करेंगे।इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसी व्यक्ति की जानकारी छिपाई तो नहीं गयी है। यदि कोई बाहरी व्यक्ति बार-बार थाने आता है व रजिस्टर में उसका ब्योरा नहीं मिलता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी। वहीं रजिस्टर में अनियमितता बरतने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी । सीनियर एसपी व ग्रामीण एसपी के कार्यालय आनेवाले आगंतुकों का ब्योरा रजिस्टर में दर्ज भी होता है। यही व्यवस्था मुख्यालय के आदेश पर अब जिले के सभी थानों में लागू है। उन्होंने बताया कि कुछ थानों में पहले से ही आगंतुक का विवरण रजिस्टर की व्यवस्था है लेकिन यह स्थाई तौर पर पूरी तरह से नियमित नहीं है।
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