Hindi Newsबिहार न्यूज़breaking traffic rules cause trouble if challan amount not deposited within 90 days vehicle will be blacklisted

ट्रैफिक रूल तोड़ा तो बुरे फंसेंगे, चालान राशि 90 दिनों में जमा नहीं किया तो होगी यह कार्रवाई

विभागीय समीक्षा में पाया गया है कि चालान कटने के बाद भी लोग एक-एक साल तक जुर्माने की राशि नहीं दे रहे। इस सुस्ती को देखते हुए विभाग ने सभी जिलों को सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है।

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, पटनाSun, 27 Oct 2024 06:57 AM
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बिहार में ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए परिवहन विभाग और सख्त हो गया है। विभाग ने कटे चालान की राशि के लिए समय सीमा तय कर दी है। चालान की दंड राशि 90 दिनों में जमा नहीं कराने पर वाहन को ही काली सूची में डाल दिया जाएगा। इसके बाद वाहन मालिक उस गाड़ी का फिटनेस, प्रदूषण, स्वामित्व ट्रांसफर आदि कुछ भी नहीं करा पाएंगे। मतलब गाड़ी पूरी तरह से बेकार हो जाएगी।

दरअसल, विभागीय समीक्षा में पाया गया है कि चालान कटने के बाद भी लोग एक-एक साल तक जुर्माने की राशि नहीं दे रहे। इस सुस्ती को देखते हुए विभाग ने सभी जिलों को सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। नयी व्यवस्था के बाद लोगों को यातायात नियमों को तोड़ने के बाद जब उनके मोबाइल पर मैसेज आता है, तो वाहन मालिक को मालूम होता है कि उनका चालान कटा है। मैसेज मिलने के 90 दिनों के भीतर हर हाल में जुर्माने की राशि जमा करा देना होगा।

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कैमरों के जरिये पकड़े जा रहे नियम तोड़नेवाले

ई-चालान काटे जाने की व्यवस्था की निगरानी के लिए गांधी मैदान के पास कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाया गया है। यहां राजधानी के विभिन्न इलाकों में लगे कैमरों से यातायात व्यवस्था पर पूरी नजर रखी जा सकती है। इन कैमरों के जरिए हेलमेट या सीट बेल्ट नहीं लगाने, ट्रैफिक सिग्नल या स्पाट लाइट का उल्लंघन करने, ओवर स्पीड, ट्रिपल राइड आदि पर ई-चालान काटा जाता है।

जल्द लगाये जायेंगे 350 एएनपीआर कैमरे

पूरे प्रदेश में अगले साल अप्रैल तक 350 एएनपीआर कैमरा लगाने का लक्ष्य तय किया है। खासकर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बिहारशरीफ, मुजफ्फरपुर व भागलपुर में भी एएनपीआर कैमरा लगाया जा रहा है। परिवहन विभाग ने जिलों से एएनपीआर कैमरा की जरूरत के आधार पर चयनित स्थलों की सूची मांगी है। पटना के आसपास के इलाकों में भी ऐसे कैमरे लगाने की योजना है।

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