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Hindi Newsबिहार न्यूज़बिहारशरीफBuilding Construction in Rajgir Requires Map Approval Applies to 30 Villages

राजगीर में भवन बनाने से पहले पास कराना होगा नक्शा

राजगीर में भवन निर्माण से पहले नक्शा पास कराना अनिवार्य होगा। यह नियम 30 गांवों में भी लागू हुआ है। नियमों का पालन कराने के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। व्यापार के लिए ट्रेंड लाइसेंस लेना भी...

Newswrap हिन्दुस्तान, बिहारशरीफFri, 30 Aug 2024 05:44 PM
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राजगीर में भवन बनाने से पहले पास कराना होगा नक्शा राजगीर आयोजन क्षेत्र के 30 गांवों में भी लागू हुआ नियम नियमों का पालन कराने के लिए अधिकारी की तैनाती फोटो: राजगीर: राजगीर शहर। राजगीर, कार्यालय संवाददाता। पर्यटक नगरी राजगीर में बड़े-बड़े भवन, होटल, निजी अस्पताल, अपार्टमेंट, कॉलेज, कॉमर्शियल प्रतिष्ठान, शोरूम निर्माण से पहले अब नगर परिषद से नक्शा पास कराना अनिवार्य हो गया है। यह नियम राजगीर शहरी क्षेत्र के साथ ही आयोजना क्षेत्र प्राधिकार के तहत आने वाले क्षेत्रों पर लागू कर हो गया है। यानी, राजगीर शहरी क्षेत्र से बाहर के भी इलाके में नक्शा पास कराकर ही निर्माण कार्य करना होगा। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि विभाग द्वारा इसके लिए असिस्टेंट टाउन प्लानर प्रदीप कुमार की नियुक्ति की गई है। ये नियमों का पालन कराने के लिए इलाको में पैनी नजर रखेंगे। राजगीर आयोजन क्षेत्र में राजगीर प्रखंड के 30 गांव आते हैं। नियमों के खिलाफ निर्माण करने वाले पर कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान है। अधिकारियों का कहना है राजगीर के पुराने वार्डो के अलावा अब विस्तारित क्षेत्र को भी सुंदर, सुसज्जित संरचना निर्माण के लिए सरकार के निर्देशों का पालन कराना शुरू कर दिया गया है। लेना होगा ट्रेंड लाइसेंस : इसी प्रकार व्यवसाय करने से पहले ट्रेड लाइसेंस लेना होगा। नगर परिषद क्षेत्र के अंदर जो भी व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें व्यवसाय से संबंधित लाइसेंस लेने का आदेश दिया गया है। शहरी क्षेत्र में कई वर्षों से व्यवसाय तो कर रहे हैं। लेकिन, ट्रेड लाइसेंस नहीं लिये हुए हैं यह नगर पालिका अधिनियम के विरुद्ध है। लाइसेंस लिए जमीन का कागज, आधार कार्ड ,होल्डिंग संबंधित नो डि्यूज सर्टिफिकेट ,होटल व्यवसाय से संबंधित टूरिस्ट रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट देना होगा। 500 स्क्वायर मीटर से ऊपर क्षेत्र में अगर भवन बना है तो फायर डिपार्टमेंट से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। कापालक पदाधिकारी ने बताया कि प्रथम चरण में राजगीर शहरी क्षेत्र के सैकड़ों होटल व्यवसायियों को नोटिस जारी दिया गया है। जल्द से जल्द व्यवसायिक लाइसेंस लेने को कहा गया है। टैक्स बकायेदारों की भी सूची तैयार की जा रही है।

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