बिहार: स्पेशल केस में ही टीचर ट्रांसफर, सरकार बोली- समस्या है तो 15 दिसंबर तक आवेदन करें शिक्षक
बिहार के सरकारी शिक्षकों का तबादला अब विशेष परिस्थिति में ही हो सकेगा। राज्य सरकार ने विशेष समस्या से जूझ रहे शिक्षकों को ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए आवेदन का मौका दिया है। ई-शिक्षा पोर्टल पर नए सिरे से ऑनलाइन आवेदन 1 से 15 दिसंबर 2024 तक लिए जाएंगे।
बिहार में फिलहाल विशेष परिस्थिति में ही शिक्षकों का तबादला किया जाएगा। ट्रांसफर और पोस्टिंग पर रोक लगाने के बाद राज्य सरकार ने चुनिंदा शिक्षकों के लिए तबादले की प्रक्रिया फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। 1 दिसंबर से ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर दोबारा ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 15 दिसंबर तक चलेगी। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि इसके तहत उन्हीं शिक्षकों के आवेदन पर विचार किया जाएगा, जो विशेष तरह की समस्या या परिस्थिति से जूझ रहे हैं और उन्हें किसी खास जगह पर ट्रांसफर की सख्त जरूरत है। विभाग ने यह भी कहा कि पूर्व में ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर लिए गए आवेदनों को पूरी तरह निरस्त कर दिया गया है।
शिक्षा विभाग द्वारा गुरुवार को इस संबंध में नई अधिसूचना जारी की गई। इसमें कहा गया है कि पूर्व जारी शिक्षकों की स्थानांतरण और पदस्थापन नीति को राज्य सरकार ने रद्द कर दिया है। ऐसे में पिछले दिनों ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर जिन शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए आवेदन आए थे, उन पर विचार नहीं किया जाएगा। ये सभी आवेदन रद्द समझे जाएंगे।
विभाग ने आगे कहा कि विभिन्न स्रोतों से अनुरोध मिल रहे हैं कि कुछ शिक्षक विशेष समस्या से ग्रसित हैं और वे ट्रांसफर चाहते हैं। ऐसे चुनिंदा शिक्षकों को 1 से 15 दिसंबर के बीच ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन का मौका दिया जाएगा।
कोई समस्या है तो ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हैं शिक्षक-
बिहार के सरकारी शिक्षकों को विशेष परिस्थिति में ट्रांसफर और पोस्टिंग का विकल्प सरकार ने दिया है। अगर किसी शिक्षक को कोई पारिवारिक या निजी समस्या है और वह एक जगह से दूसरी जगह अपनी पोस्टिंग चाहता है, तो वह ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकता है। उदाहरण के तौर पर, कोई शिक्षक लंबे समय से अपने परिवार से दूर रह रहा है। उसका गांव किसी दूसरे जिले या अनुमंडल में है। घर में माता, पिता, बच्चे या कोई अन्य सदस्य बीमार रहते हैं तो ऐसी परिस्थिति में शिक्षक अपने घर के पास किसी स्कूल में ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकता है। अगर किसी शिक्षक के पति या पत्नी भी सरकारी सेवा में है और वे किसी अन्य जिले में पोस्टेड है, तो इस आधार पर भी तबादला हो सकता है।