Hindi Newsबिहार न्यूज़Another MLC bypoll in Bihar before assembly elections voting on 23 January

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले होगा एक और एमएलसी उपचुनाव, 23 जनवरी को मतदान

बिहार विधान परिषद में विधानसभा कोटे की एक एमएलसी सीट पर उपचुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है। यह सीट आरजेडी के सुनील कुमार सिंह की सदस्यता रद्द होने पर खाली हुई थी।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, पटनाMon, 30 Dec 2024 03:14 PM
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बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक और एमएलसी उपचुनाव होने वाला है। बिहार विधान परिषद में विधानसभा कोटे की एक सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा सोमवार को की गई है। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के एमएलसी रहे सुनील कुमार सिंह की सदस्यता रद्द होने के कारण यह सीट खाली हुई थी। चुनाव आयोग के अनुसार एमएलसी उपचुनाव के लिए 23 जनवरी को मतदान होगा। उसी दिन वोटों की गिनती कर परिणाम जारी कर दिया जाएगा।

चुनाव आयोग ने सोमवार को बताया कि एमएलसी उपचुनाव के लिए सीट के 8 जनवरी 2025 को अधिसूचना जारी की जाएगी और इसके साथ ही नामांकन शुरू होंगे। 13 जनवरी तक नामांकन पत्र दाखिल होंगे। 14 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 16 जनवरी तक नामांकन वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित है। इस सीट के लिए 23 जनवरी को मतदान होगा। इसमें विधानसभा के सदस्य शामिल होंगे।

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23 जनवरी को एमएलसी उपचुनाव के लिए मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। इसके बाद उसी दिन वोटों की गिनती कर चुनाव परिणाम जारी कर दिया जाएगा। मालूम हो कि इस सीट का कार्यकाल 28 जून 2026 तक है।

सुनील कुमार सिंह की सदस्यता जाने से खाली हुई थी सीट

बिहार विधान परिषद की जिस सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, उस पर आरजेडी से सुनील कुमार सिंह एमएलसी थे। 26 जुलाई 2024 को उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। उन्होंने सदन में सीएम नीतीश की मिमिक्री की थी। इसके बाद उन पर सदन के अंदर असंसदीय व्यवहार का आरोप लगा था। स

एनडीए का दावा मजबूत, महागठबंधन को होगा नुकसान

आगामी एमएलसी उपचुनाव में सत्ताधारी एनडीए की जीत संभावित है। इस उपचुनाव में सभी विधायक वोट देंगे। विधानसभा की मौजूदा स्थिति के अनुसार जेडीयू, बीजेपी और हिन्दुस्तान आवाम मोर्चा के पास विधानसभा में बहुमत है। एनडीए अगर साझा प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारता है तो उसकी जीत पक्की हो सकती है। वहीं, आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, यह पूरी तरह मतदान पर ही निर्भर करेगा। क्रॉस वोटिंग होने की स्थिति में परिणाम अलग हो सकते हैं।

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