रोहित शर्मा 200Km/h से नहीं बल्कि इतनी स्पीड से दौड़ा रहे थे लेम्बोर्गिनी, सामने आई फोटो; क्या कहता है नियम?
ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में भारत-बांग्लादेश मैच से पहले रोहित शर्मा लेम्बोर्गिनी उरुस (Lamborghini Urus) के चालाने की वजह से चर्चा में आ गए थे। अब इस चालान की ऑनलाइन कॉपी लीक हो गई है।

ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में भारत-बांग्लादेश मैच से पहले रोहित शर्मा लेम्बोर्गिनी उरुस (Lamborghini Urus) के चालाने की वजह से चर्चा में आ गए थे। अब इस चालान की ऑनलाइन कॉपी लीक हो गई है। हाईवे पुलिस द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल चालान के मुताबिक, रोहित शर्मा पर मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर अपनी लेम्बोर्गिनी उरुस SUV को ओवरस्पीड से चलाने के लिए जुर्माना लगाया गया था। रोहित भारत-बांग्लादेश मैच के लिए मुंबई से पुणे जा रहे थे। पहले ऐसी खबरें थी कि उनकी कार की स्पीड 200Km/h थी, लेकिन ऐसा नहीं है।
200Km/h की स्पीड से गाड़ी दौड़ाने की बात गलत
मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर ड्राइविंग के दौरान रोहित शर्मा ने दो मौकों पर 105Km/h की तय स्पीड की लिमिट को पार किया। एक्सप्रेसवे पर लगे स्पीड कैमरों द्वारा कैप्चर किए गए फुटेज से पता चलता है कि उन्होंने पहली बार दोपहर 2:54 बजे कामशेत सुरंग के पास ओवरस्पीड की लिमिट तोड़ी। इस दौरान उनकी लेम्बोर्गिनी उरुस की स्पीड 117Km/h तक पहुंच गई। वहीं, दूसरी ओवरस्पीडिंग मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर सोमाटाने फाटा के पास कैप्चर हुई। जहां उनकी SUV की रफ्तार 111Km/h की थी। यानी उनके द्वारा 200Km/h की स्पीड से गाड़ी चलाने वाली बात एकदम गलत है।
ये भी पढ़ें- लॉन्च होते ही अपनी ही कंपनी के दोनों मॉडल पर भारी पड़ी ये SUV! लोगों ने इसे बनाया नंबर-1

रोहित का दो बार 2000 रुपए का चालान काटा गया
हाईवे पुलिस के अनुसार, रोहित शर्मा द्वारा स्पीड लिमिट के उल्लंघन को मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे की दोनों लेन पर लगाए गए ऑटोमैटेड कैमरों द्वारा कैद किया गया था। ये कैमरे ओवरस्पीडिंग के मामलों को तुरंत रिकॉर्ड करते हैं। वहीं, स्पीड लिमिट के नियम को तोड़ने वाले व्हीकल ओनर पर जुर्माना लगाते हुए ऑनलाइन ट्रैफिक चालान जारी करते हैं। रोहित शर्मा को दो बार स्पीड लिमिट तोड़ने पर दो बार 2000 का चालान किया गया। यानी कुल मिलाकर 4000 रुपए का जुर्माना किया गया था। रोहित ये जुर्माना भर चुके हैं।
ये भी पढ़ें- टेस्ला के लिए खुल रहा भारतीय बाजार का रास्ता; ई-कार के लिए 40 लाख नहीं सिर्फ 6 लाख लगेंगे
देश में स्पीड लिमिट से जुड़े नियम
भारत में नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर चलने वाली गाड़ियों की स्पीड को लेकर अलग-अलग नियम हैं। नेशनल हाईवे पर कार के लिए जहां 100km/h की अधिकतम स्पीड लिमिट तय की गई है, तो एक्सप्रेस-वे पर ये लिमिट 120km/h की है। स्पीड लिमिट टू-व्हीलर और हैवी व्हीकल के लिए भी अलग-अलग है। टू-व्हीलर के लिए हाईवे और एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट 80km/h और हैवी व्हीकल, जैसे बस और ट्रक के लिए स्पीड लिमिट 100km/h तक है। इतना ही नहीं, सर्दी के मौसम में स्पीड लिमिट को घटा दिया जाता है।
CCTV कैमरे से होती है निगरानी
देश के लगभग सभी एक्सप्रेसवे पर ऐसे CCTV कैमरे लगाए गए हैं जो गाड़ी की स्पीड पर नजर रखते हैं। आप गाड़ी की स्पीड 120km/h से ज्यादा रखते हैं, तब अगले टोल प्लाजा पर उसके टाइम से पता चल जाता है। जिसके बाद वहां पर गाड़ी का चालान किया जा सकता है। ये चालान वैसे तो फिक्स होता है, लेकिन स्पीड के हिसाब से ज्यादा भी किया जा सकता है। जैसे यमुना एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट क्रॉस करने पर 500 रुपए का चालान लगता है। 2019 में 214km/h की स्पीड के चलने वाली मर्सिडीज पर 2000 रुपए का ई-चालान किया गया था। चालान नहीं भरने की कंडीशन में ड्राइविंग लाइसेंस कैंसल किया जा सकता है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।