संदेशखाली कांड को लेकर ED का ऐक्शन, बढ़ेंगी शाहजहां शेख की मुश्किलें; कुर्क होंगी करोड़ों की संपत्ति
ईडी ने तृणमूल कांग्रेस से निलंबित शाहजहां शेख और उससे कथित तौर पर जुड़े लोगों की 14 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क करने का नया आदेश जारी किया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को बताया कि उसने पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं के उत्पीड़न और जमीन कब्जाने के आरोपी एवं तृणमूल कांग्रेस से निलंबित शाहजहां शेख और उससे कथित तौर पर जुड़े लोगों की 14 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क करने का नया आदेश जारी किया है। एजेंसी ने बताया कि शाहजहां शेख, उसके भाई एस.के. आलमगीर, शेख सुमैया हाफिजिया ट्रस्ट (आलमगीर द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है), शाहजहां शेख के साथियों- अब्दुल अलीम मुल्ला और शिब प्रसाद हाजरा एवं कुछ अन्य की कुल सत्रह बैंक खातों में जमा 3.78 करोड़ रुपये और 10.50 करोड़ रुपये की कुल 38.90 बीघे की 55 अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ईडी ने बताया कि कुर्की का वैकल्पिक आदेश धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जारी किया है।
ईडी ने इस मामले में 12.78 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने का पहला आदेश मार्च में जारी किया था। संघीय एजेंसी ने बताया कि शाहजहां शेख ने जमीन हड़पने, अवैध मत्स्यपालन और व्यापार, ईंट भट्ठों को हथियाने, ठेकेदारी में गिरोहबाजी, अवैध रूप से उगाही / लेवी के संग्रह और भूमि सौदों में कमीशन आदि के आधार पर अपना ‘आपराधिक साम्राज्य’ स्थापित किया।
शाहजहां शेख को ईडी ने 30 मार्च को एजेंसी के अधिकारियों पर भीड़ के हमले के मामले में गिरफ्तार किया था। अधिकारियों पर हमला तब किया गया था, जब वह इस साल पांच जनवरी को पश्चिम बंगाल में हुए कथित राशन घोटाले से जुड़े धनशोधन के मामले में राज्य के उत्तर 24 परगना के संदेशखाली में शाहजहां शेख के परिसरों की तलाशी लेने गए थे। ईडी ने बताया कि शाहजहां शेख और उसके सहयोगियों के खिलाफ नवीनतम धनशोधन जांच पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा उनके खिलाफ धमकी देने, हत्या, हत्या के प्रयास, जबरन वसूली, जमीन हड़पने आदि के आरोप में दर्ज कई प्राथमिकियों के आधार पर कर रही है।
ईडी ने कहा कि उसने मामले में स्थानीय किसानों, आदिवासियों, मछली व्यापारियों, एजेंट, निर्यातकों, भूस्वामियों और ठेकेदारों सहित विभिन्न व्यक्तियों के बयान दर्ज किए हैं और शाहजहां और आलमगीर की तीन एसयूवी भी जब्त की है। संघीय एजेंसी के मुताबिक, धनशोधन मामले में कुल ‘अपराध की आय’ 288.20 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। शेख, आलमगीर, हाजरा और मुल्ला को एजेंसी ने गिरफ्तार किया है और अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
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