Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Uttarkashi Municipality Barkot Chairman Vinod Dobhal Uttarakhandgot interim bail from Nainital High Court

उत्तराखंड में उत्तरकाशी के बड़कोट पालिकाध्यक्ष विनोद डोभाल को नैनीताल हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, क्या था मामला?

  • मामले के अनुसार, नवनिर्वाचित पालिकाध्यक्ष डोभाल और उनके सहयोगियों पर आरोप है कि विगत दिनों उन्होंने प्रवीण रावत की कार को टक्कर मार दी थी। प्रवीण ने अगले दिन दोनों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया।

Himanshu Kumar Lall हिन्दुस्तान, नैनीताल, हिन्दुस्तानSat, 8 March 2025 06:51 AM
share Share
Follow Us on
उत्तराखंड में उत्तरकाशी के बड़कोट पालिकाध्यक्ष विनोद डोभाल को नैनीताल हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, क्या था मामला?

नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी की बड़कोट नगर पालिका के अध्यक्ष विनोद डोभाल को 15 दिन की अंतरिम जमानत प्रदान की है। उनके अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर शुक्रवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने सरकार से इस मामले में अपना जवाब प्रस्तुत करने को कहा है।

मामले के अनुसार, नवनिर्वाचित पालिकाध्यक्ष डोभाल और उनके सहयोगियों पर आरोप है कि विगत दिनों उन्होंने प्रवीण रावत की कार को टक्कर मार दी थी। प्रवीण ने अगले दिन दोनों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया। शिकायत के आधार पर बड़कोट पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सुनवाई के दौरान आरोपी डोभाल ने कहा कि उन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। उन्हें राजनीतिक द्वेष के चलते फंसाया गया है।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें