उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा में मिलेगी छूट! धामी सरकार की यह तैयारी
- पुलिस उप महानिरीक्षक, प्रशिक्षण बरिन्दरजीत सिंह के हवाले से भेजे गए पत्र में कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा में एक बार शिथिलीकरण करते हुए अधिकतम वर्ष 28 करने के संबंध में शासन से मन्तव्य मांगा गया है।
उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती में बेरोजगारों की आयु सीमा में छूट की मांग का प्रत्यावेदन पुलिस मुख्यालय ने शासन को भेज दिया है। अब गेंद सरकार के पाले में हैं। इस संबंध में शीघ्र ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक होनी, जिसमें प्रत्यावेदन पर फैसला लिया जाएगा। सचिव गृह शैलेश बगौली से इसकी पुष्टि की है।
दो दिन पहले शनिवार को बेरोजगार संघ के बैनर तले सैकड़ों बेरोजगार युवाओं ने राजधानी देहरादून में विशाल प्रदर्शन कर सरकार को चेताया था। इसके बाद पुलिस मुख्यालय के स्तर से बेरोजगारों की ओर से प्राप्त प्रत्यावेदन पर अपनी टिप्पणी के साथ शासन को भेज दिया गया है।
पुलिस उप महानिरीक्षक, प्रशिक्षण बरिन्दरजीत सिंह के हवाले से भेजे गए पत्र में कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा में एक बार शिथिलीकरण करते हुए अधिकतम वर्ष 28 करने के संबंध में शासन से मन्तव्य मांगा गया है।
शासन को जारी प्रत्यावेदन में बेरोजगारों की ओर से यूपी, हिमाचल, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश आदि राज्यों का हवाला दिया गया है। इन राज्यों में भी विभिन्न कारणों से बीते वर्षों में भर्ती नहीं हो पाने के कारण तीन से चार साल तक की छूट अभ्यर्थियों को प्रदान की गई है। प्रत्यावेदन में भर्ती में छूट देते हुए बेरोजगारों की ओर से आयु सीमा 18 से 28 वर्ष करने की मांग की गई है।
पुलिस भर्ती प्रक्रिया में बदलाव के लिए शासन को पत्र भेजा गया है। इसमें यूपी और बिहार की भर्ती विज्ञप्ति को आधार बनाते हुए उसके आधार पर बदलाव की अपील की गई है।
अभिनव कुमार, डीजीपी
पुलिस मुख्यालय से प्रत्यावेदन प्राप्त हुआ है। इस संबंध में शीघ्र ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में निर्णय लिया जाएगा।
शैलेश बगौली, सचिव गृह
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