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बाइक-कार, गाड़ी खरीदना-बेचना नहीं होगा आसान, आधार लिंक का यह है नया नियम

अगर आपको बाइक-कार या अपना कोई भी वाहन बेचना हो, उसकी फिटनेस जांच करानी हो या फिर उसे सरेंडर करना हो, इन सभी कामों के लिए आपका आधार कार्ड और मोबाइल फोन नंबर आपस में लिंक होने चाहिए।

Himanshu Kumar Lall देहरादून, रविन्द्र थलवाल, Mon, 21 Aug 2023 11:36 AM
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अगर आपको बाइक-कार या अपना कोई भी वाहन बेचना हो, उसकी फिटनेस जांच करानी हो या फिर उसे सरेंडर करना हो, इन सभी कामों के लिए आपका आधार कार्ड और मोबाइल फोन नंबर आपस में लिंक होने चाहिए। इन कामों के लिए आने वाला वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी), अब उसी फोन नंबर पर आएगा, जिससे आपका आधार कार्ड से लिंक होगा।

दरअसल, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) ने वाहन से जुड़े कामों के लिए आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर अनिवार्य कर दिया है। मालूम हो कि वाहन से जुड़ी किसी भी सेवा के लिए पहले ऑनलाइन फीस जमा करनी पड़ती है।

फीस जमा करने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर पर ओटीपी आता है। अब तक ओटीपी किसी भी नंबर पर आ जाता था, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। वाहन सेवाओं के लिए आधार प्रमाणीकरण जरूरी हो गया है। वाहन स्वामी के आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल फोन नंबर लिंक होगा, उसी पर ओटीपी आएगा। इसके बाद ही वाहन से जुड़े काम हो पाएंगे।

फर्जीवाड़ा रुकेगा: अभी तक वाहन के दस्तावेज हासिल कर कोई भी व्यक्ति, अपने फोन नंबर पर ओटीपी मंगाकर काम करा देता थे, खासकर दलाल तो ऐसा ही कर रहे हैं, पर अब ऐसा नहीं हो पाएगा। यदि किसी को वाहन बेचना है तो क्रेता के साथ ही विक्रेता के आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ही ओटीपी आएगा। इससे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। प्रदेश में ज्यादातर लोगों के आधार, मोबाइल से लिंक नहीं हैं।

कुछ ने नंबर बदल दिए हैं। ऐसे लोगों को अब आधार से नंबर अपडेट कराना होगा। जीएमएस रोड स्थित आधार केंद्र के मैनेजर रतन सिंह कंडारी ने बताया कि आधार से नंबर अपडेट या लिंक कराने के लिए आधार केंद्र या सीएससी पर जाना होगा। नंबर अपडेट होने की अवधि 20 से 60 दिन के भीतर होती है, पर आजकल तीन-चार दिन में हो जा रहा है।

30 लाख से ज्यादा वाहन हैं उत्तराखंड में
प्रदेश में तीस लाख से ज्यादा वाहन रजिस्टर्ड हैं। हजारों लोग वाहन से जुड़े कार्यों के लिए रोज आरटीओ और एआरटीओ दफ्तर पहुंचते हैं। आधार प्रमाणीकरण की अनिवार्यता के कारण लोगों को कुछ दिनों तक परेशानी हो सकती है।

वाहन ट्रांसफर, फिटनेस, आरसी से हाईपोथिकेशन हटाने, डुप्लीकेट आरसी जैसे कार्यों के लिए आधार कार्ड पर प्रमाणीकरण जरूरी हो गया है। आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ही ओटीपी आ रहा है। यह बदलाव एनआईसी ने किया है।
नवीन सिंह, एआरटीओ (प्रशासन), देहरादून

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