पर्यटकों को लुभाने के लिए जमकर तोड़े नियम, मूसरी में होटलों पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का ऐक्शन
- नियमों की उल्लंघना करने पर इन पर 8.30 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि इस मामले को लेकर विधिक राय ली जा रही है, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से मसूरी में 49 होटल संचालकों को नोटिस जारी करने पर हड़कंप मचा हुआ है। होटल संचालकों को एनओसी के नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर नोटिस भेजा गया है।
साथ ही नियमों की उल्लंघना करने पर इन पर 8.30 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि इस मामले को लेकर विधिक राय ली जा रही है, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
मसूरी में 34 होटल ऐसे थे, जिनके पास वर्ष 2019 से पहले एनओसी नहीं थी। जबकि पंद्रह होटल ऐसे थे जिनके पास एनओसी थी, लेकिन उन्होंने एनओसी का नवीनीकरण नहीं किया था। इसको लेकर एनजीटी ने उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इनके खिलाफ जुर्माना लगाने का आदेश दिया था।
इसी को लेकर बोर्ड ने उक्त होटल संचालकों को नोटिस भेजकर जुर्माना लगाया है। उधर, मसूरी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने बताया कि जिन होटल संचालकों ने एनजीटी के आदेशों की अवहेलना की है उनको एयर और वाटर ऐक्ट के तहत नोटिस दिए गए हैं। कहा कि एसोसिएशन सभी होटल संचालकों के साथ खड़ा है।
उन्होंने बताया कि ढाई सौ होटलों में से केवल 49 को नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त मामले को लेकर होटल एसोसिएशन की ओर से विधिक राय ली जा रही है। जल्द ही इस संबंध में न्यायालय की शरण ली जाएगी और उनका पक्ष रखा जाएगा।
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