सरकारी कर्मचारियों के प्रोमोशन पर यह है बड़ा अपडेट, धामी सरकार करने वाली है यह प्रावधान
- यह एक नवंबर से प्रदेश के सभी कार्मिकों पर लागू हो गई है। अपर मुख्य सचिव- कार्मिक एवं सतर्कता विभाग आनंद वर्द्धन ने संशोधित फार्गों नियमावली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
सरकारी कर्मचारियों के प्रोमोशन को लेकर धामी सरकार ने प्रावधान किया है। प्रमोशन छोड़ने वाले कर्मचारियों को भविष्य में किसी महत्वपूर्ण और संवेदनशील पद पर तैनाती मिलना भी मुश्किल होगा।
नियुक्ति अधिकारी कर्मचारी के प्रमोशन छोड़ने की वजहों की समीक्षा करने के बाद निर्णय ले सकते हैं कि उन्हें भविष्य में महत्वपूर्ण दायित्व दिया जाए या हटा दिया जाए। पदोन्नति का परित्याग (फार्गों) नियमावली में इस समेत कई कड़े प्रावधान किए गए हैं।
कर्मचारियों को ज्वाइन करने के लिए समय विस्तार देने पर भी रोक लगा दी गई है। यह एक नवंबर से प्रदेश के सभी कार्मिकों पर लागू हो गई है। अपर मुख्य सचिव- कार्मिक एवं सतर्कता विभाग आनंद वर्द्धन ने संशोधित फार्गों नियमावली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
नई नियमावली में ज्वाइनिंग के वक्त के लिए भी सख्त व्यवस्था की गई है। अब से प्रमोशन का आदेश जारी होने के पंद्रह दिन के भीतर नई तैनाती पर ज्वाइन करना होगा। अब से ज्वाइन करने के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।
मालूम हो कि अब तक ज्वाइन के लिए समय अवधि में ज्यादा सख्ती नहीं थी। कर्मचारी के आवेदन करने पर उसे ज्वाइन करने के लिए एक से डेढ़ महीने का समय विस्तार मिल जाया करता था।
ये भी हैं प्रावधान
-प्रमोशन न चाहने वाले कर्मचारी को विधिवत रूप से इसके लिए आवेदन करना होगा। नियुक्ति प्राधिकारी सभी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद अनुरोध पर विचार करेगा।
-प्रमोशन छोड़ने वाले कर्मचारी को शपथ पत्र भी देना होगा कि अब भविष्य में वो कभी भी प्रमोशन की मांग नहीं करेगा।
- प्रमोशन छोड़ने वाले कर्मचारी को भविष्य में प्रमोशन में शामिल नहीं किया जाएगा।
नाराज शिक्षक बोले, तीन मौके अवश्य मिले
फार्गो नियमावली के सख्त प्रावधान को राजकीय शिक्षक संघ ने अव्यवहारिक और उत्पीड़नात्मक करार दिया है। संघ के प्रदेश महामंत्री रमेश पैन्यूली ने कहा कि प्रमोशन को स्वीकार न करने पर प्रतिबंध लगाना कर्मचारियों के अधिकारों का उल्लंघन भी है।
कई बार कई पारिवारिक, स्वास्थ्य, आर्थिक मजबूरियों की वजह से व्यक्ति प्रमोशन लेने और दूसरे स्थान पर तैनाती लेने की स्थिति में नहीं होता। सरकार को चाहिए प्रमोशन छोड़ने वाले कर्मचारी के बाद वाले क्रम के कार्मिक को प्रमोशन दे दे, यदि प्रतिबंध आवश्यक ही हो तो कम से कम दो मौके तो दिए ही जाने चाहिए।
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