UCC कानून उत्तराखंड में लागू करने को धामी सरकार की तेजी, विधायी को भेजे प्रस्ताव में यह खास बातें
- उत्तराखंड में यूसीसी की नियमावली का ड्राफ्ट पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में गठित समिति ने तैयार किया है। समिति नियमावली का मसौदा बीते अक्तूबर में सरकार को सौंप दिया था। उच्च
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) कानून लागू करने के लिए शासन स्तर पर कवायद तेज हो गई है। नियमावली के मसौदे में आंशिक संशोधन के बाद विशेषज्ञ समिति ने उसे परीक्षण के लिए विधायी विभाग को भेज दिया। सरकार नियमावली मंजूर करने को 20 जनवरी को कैबिनेट बैठक बुला सकती है। पर इसके लिए सरकार को राज्य निर्वाचन आयोग से विशेष अनुमति लेनी होगी।
उत्तराखंड में यूसीसी की नियमावली का ड्राफ्ट पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में गठित समिति ने तैयार किया है। समिति नियमावली का मसौदा बीते अक्तूबर में सरकार को सौंप दिया था। उच्च स्तर पर मसौदे के कुछ बिंदुओं में बदलाव की जरूरत महसूस की गई। विशेषकर विवाह पंजीकरण, तलाक, उत्तराधिकार व लिव-इन रिलेशनशिप जैसे मुद्दों को लेकर नियमावली के ड्राफ्ट में कुछ संशोधन किए गए हैं।
शासन से जुड़े सूत्रों के अनुसार, नियमावली के ड्राफ्ट में संशोधन के बाद अब शुक्रवार को इसे विधायी विभाग को भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंशा के अनुरूप 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर यह कानून राज्य के लोगों को समर्पित किए जाने की तैयारी है। इसके लिए सरकार राज्य निर्वाचन आयोग से विशेष अनुमति लेकर 20 जनवरी को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक बुला सकती है। इस बैठक में यूसीसी की नियमावली मंजूरी के लिए रखी जाएगी।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।