22 लाख रुपयों की नई चाल से साइबर ठगी, 3 साल जेल में अब ठगी की कटेगी रात
- पीड़ित ने भरोसा कर निवेश के लिए विभिन्न खातों में 22.48 लाख रुपये जमा कर दिए थे। इस पूरे मामले में साइबर अपराध थाना पुलिस ने जांच की।

महाराष्ट्र के साइबर ठग को देहरादून की कोर्ट ने तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। उसने 2022 में देहरादून के व्यक्ति से सोने में निवेश का झांसा देकर 22 लाख रुपये ठगे थे।
एसएसपी-एसटीएफ नवनीत सिंह भुल्लर के अनुसार, 25 नवंबर 2022 को दीपक कुमार निवासी बलबीर रोड डालनवाला ने मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि अनजान नंबर से एक व्यक्ति ने व्हाट्सऐप पर संपर्क किया।
उसने फिनहब कंपनी का कर्मचारी बता सोने में निवेश कर मोटी कमाई का झांसा दिया। पीड़ित ने भरोसा कर निवेश के लिए विभिन्न खातों में 22.48 लाख रुपये जमा कर दिए थे। इस पूरे मामले में साइबर अपराध थाना पुलिस ने जांच की।
इंस्पेक्टर त्रिभुवन रौतेला, दरोगा राहुल कापड़ी और राजीव सेमवाल ने जांच की। आरोपी प्रवीन रामचंद्र थोराट (42 वर्ष) पुत्र रामचंद्र थोराट निवासी लातूर महाराष्ट्र को 19 अप्रैल 2023 को पकड़ा गया। चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट में पैरोकार कैलाश कंडारी ने अहम भूमिका निभाई। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने प्रवीन रामचंद्र थोराट को तीन के साल कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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