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पोक्सो के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

विशेष सत्र न्यायाधीश ने पॉक्सो के आरोपी को नाबालिग के दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही एक लाख, पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया गया। शिकायत 30 नवंबर 2023 को की गई थी, और...

Newswrap हिन्दुस्तान, बागेश्वरTue, 10 Sep 2024 05:01 PM
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विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पॉक्सो के आरोपी को दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ में एक लाख, पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। गरुड़‌ क्षेत्र के अंतर्गत एक नाबालिग के दुष्कर्म का मामला सामने आया था। पीड़िता की मां ने इसकी शिकायत पुलिस से की। 30 नवंबर 2023 को दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म, एससीएसटी एक्ट पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पीसी टम्टा ने 14 गवाह पेश कराए। थाना बैजनाथ की ओर से मामले की विशिष्ट पैरोकारी नरेन्द्र सिंह बिष्ट ने की। मंगलवार को जिला जज नरेंद्र दत्त ने पत्रावलियों को देखने और गवाहों को सुनने के बाद आरोपी को दोषसिद्ध पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले में सह अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया गया है।

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