Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़Yogi government will present proposal regarding landlords and tenants these will be conditions regarding rent agreement

मकान मालिक-किरायेदारों को लेकर ये प्रस्ताव पेश करेगी योगी सरकार, रेंट एग्रीमेंट को लेकर होंगी ये शर्तें

  • मकान मालिक और किरायेदारों के हित को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार एक नया प्रस्ताव लाने वाली है। इससे संपत्ति की सुरक्षा के लिए रेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्रेटी को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए स्टाम्प शुल्क भी कम रखा जाएगा। रेंट एग्रीमेंट को लेकर कुछ शर्तें भी रखी जाएंगी।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊWed, 12 Feb 2025 04:45 PM
share Share
Follow Us on
मकान मालिक-किरायेदारों को लेकर ये प्रस्ताव पेश करेगी योगी सरकार, रेंट एग्रीमेंट को लेकर होंगी ये शर्तें

यूपी में मकान मालिक और किरायेदारों के हित को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार एक नया प्रस्ताव लाने वाली है। इससे संपत्ति की सुरक्षा के लिए रेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्रेटी को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए स्टाम्प शुल्क भी कम रखा जाएगा। रेंट एग्रीमेंट को लेकर कुछ शर्तें भी रखी जाएंगी, जिससे कोर्ट में दावा किया जा सके। योगी सरकार जल्द ही कैबिनेट में इस प्रस्ताव को पेश करेगी। स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रवीन्द्र जायसवाल ने बताया, इस प्रस्ताव से मकान मालिक और किरायेदारों से जुड़े विवादों में काफी हद तक कमी आएगी। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एग्रीमेंट में लिखी शर्तों को कानूनी रूप से मान्यता रहेगी।

दरअसल अभी रेंट एग्रीमेंट में स्टाम्प शुल्क ज्यादा होने के कारण कुछ लोग ही इस एग्रीमेंट को करवाते हैं। ज्यादातर लोग 100 रुपये के स्टाम्प पर किराया समझौता करा लेते हैं, जो कि कानूनी रूप से वैध नहीं है। दैनिक जागरण मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूपी में एक साल में केवल 86 हजार रेंट एग्रीमेंट हुए हैं, जबकि घर से लेकर दुकान और ऑफिस किराये पर देने वालों की संख्या लाखों में होगी। स्टाम्प शुल्क के नियम को और सरल किया जाएगा। एग्रीमेंट वालों के लिए अलग से पोर्टल भी बनाया जाएगा। पोर्टल पर फॉर्मेट तय करके उसे डाउनलोड कर प्रिंट निकाला जाएगा। उस प्रिंट को स्टाम्प पर चिपकाया जाएगा, जिससे कानूनी रूप से मान्यता मिल जाएगी। एग्रीमेंट पर लिखी गईं शर्तें ही मान्य होंगी।

ये भी पढ़ें:मायावती ने आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को BSP से निकाला, दूसरे नेता भी बाहर

महिलाओं को एक करोड़ तक की संपत्ति पर मिलेगी स्टांप में छूट

यूपी सरकार संपत्तियों की रजिस्ट्री कराने में महिलाओं को बढ़ी राहत देने जा रही है। प्रदेश में महिलाओं के नाम पर एक करोड़ रुपये तक की संपत्तियों की रजिस्ट्री पर एक प्रतिशत छूट देने की तैयारी है। अभी सिर्फ 10 लाख रुपये तक की संपत्तियों की रजिस्ट्री पर यह छूट दी जा रही है। उच्च स्तर पर सहमति बन गई है और जल्द ही कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराने की तैयारी है। स्टांप तथा न्यायालय शुल्क पंजीयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल ने मंगलवार को अपने कार्यालय कक्ष में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान कहा कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर संवेदनशील है। इसीलिए महिलाओं के नाम पर ली जाने वाली संपत्तियों की रजिस्ट्री पर नए सिरे से छूट देने का विचार है।

ये भी पढ़ें:आउटसोर्सिंग संविदा कर्मियों को लेकर बड़ा फैसला, नगर निगम ने जारी किया ये आदेश

मौजूदा समय 90 लाख रुपये तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर सात प्रतिशत स्टांप शुल्क और 10 लाख पर छह प्रतिशत स्टांप शुल्क लेने की व्यवस्था है। अधिकतम 10 हजार रुपये की छूट मिलती है। प्रस्ताव के मुताबिक अब एक करोड़ की संपत्ति की रजिस्ट्री कराने पर स्टांप शुल्क सात के स्थान पर छह प्रतिशत लिया जाएगा। इस तरह अधिकतम एक लाख रुपये का फायदा होगा। पिछले बजट में केंद्र सरकार ने महिला कल्याण को लेकर लिए गए फैसलों पर खर्च होने वाले बजट का प्रावधान किया था। उम्मीद है कि एक करोड़ तक की संपत्ति पर एक फीसदी की छूट की राजस्व राशि का हिस्सा मिल सकता है।

अगला लेखऐप पर पढ़ें