गेहूं किसानों को 15 मई तक सत्यापन से मिलेगी छूट, आदेश सभी श्रेणियों पर लागू
- क्रय नीति के अनुसार 100 कुंतल तक सीमा सत्यापन से मुक्त है। फिर भी 100 कुंतल से ऊपर पंजीकृत किसान के सत्यापन में विभिन्न कारणों से विलंब होने के कारण किसानों को गेहूं बेचने में दिक्कत आ रही है। किसानों से सीधे गेहूं खरीदने में हो रही असुविधा को दूर करने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

उत्तर प्रदेश के खाद एवं रसद विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि 100 कुंतल से ऊपर की गेहूं की सभी मात्रा को सत्यापन से मुक्त किया जाता है। यह सुविधा 15 मई तक या अगले आदेश तक (जो भी पहले हो) रहेगी। सत्यापन से मुक्ति का यह आदेश सभी श्रेणियों पर लागू किया गया है।
खाद एवं रसद विभाग में आयुक्त रणवीर प्रसाद ने शनिवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। इसमें कहा गया है कि क्रय नीति के अनुसार 100 कुंतल तक सीमा सत्यापन से मुक्त है। फिर भी 100 कुंतल से ऊपर पंजीकृत किसान के सत्यापन में विभिन्न कारणों से विलंब होने के कारण किसानों को गेहूं बेचने में असुविधा हो रही है। किसानों से सीधे गेहूं क्रय में, सत्यापन में विलम्ब के कारण आ रही असुविधा के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है।
सत्यापन से मुक्ति सभी श्रेणियों पर लागू होगी। सत्यापन से मुक्त होने के कारण पंजीकरण हेतु उपलब्ध करायी गयी समस्त सूचनाओं की सत्यता का उत्तरदायित्व सम्बन्धित पंजीकृत किसान का होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि क्रय नीति में 300 प्रतिशत की सीमा तक बेचने की अनुमति प्रदान की गयी है, जिससे जनपदों की उत्पादकता में असमानता अथवा अभिलेखों में त्रुटि आदि की स्थिति में किसानों को असुविधा न हो। सभी मंडलायुक्त, डीएम व संभागीय खाद्य नियंत्रक इस सुविधा का लाभ किसानों को उपलब्ध कराएं।
किसान टोल फ्री नंबर पर बताएं समस्याएं
विभाग का कहना है कि किसी भी समस्या पर टोल फ्री नंबर 18001800150 या जिला खाद्य विपणन अधिकारी या तहसील के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी या ब्लॉक के विपणन अधिकारी से भी किया जा सकता है किसानों की सुविधा के लिए अवकाश के दिनों में भी क्रय केंद्र संचालित हो रहे हैं।