गुड न्यूज: 18 से 40 साल तक के युवाओं की सरकार कर रही मदद, CM योगी कल बांटेंगे 125 करोड़ के ऋण
- सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीते 24 जनवरी को मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता विकास योजना को लांच किया था। इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष तक की आयु वाले युवाओं को उद्यम स्थापना के लिए प्रथम चरण में 5 लाख रुपये तक ब्याजमुक्त ऋण 4 वर्षों के लिए देने का प्रावधान किया गया है।

उत्तर प्रदेश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के समानांतर उद्यमिता से आत्मनिर्भरता पर जोर देने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर-बस्ती मंडल के 2500 युवाओं को शुक्रवार को ब्याजमुक्त ऋण देंगे। योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में होने वाले इस कार्यक्रम में दोनों मंडलों के 2100 ओडीओपी लाभार्थियों को उनके उद्यम/हुनर कौशल को बढ़ाने के लिए टूलकिट का वितरण भी किया जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते 24 जनवरी को मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता विकास योजना को लांच किया था। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष तक की आयु वाले युवाओं को उद्यम स्थापना के लिए प्रथम चरण में 5 लाख रुपये तक ब्याजमुक्त ऋण 4 वर्षों के लिए देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही ऋण धनराशि पर 10 प्रतिशत अनुदान प्रदान किए जाने का भी प्रावधान किया गया है।
संयुक्त आयुक्त उद्योग एचपी सिंह के अनुसार मुख्यमंत्री युवा योजना के तहत गोरखपुर मंडल के चारों जिलों गोरखपुर देवरिया, कुशीनगर और महराजगंज में 1700 लाभार्थियों का चयन किया गया है। इन्हें उद्यम लगाने को 85 करोड़ रुपये की ऋण धनराशि वितरित की जाएगी। बस्ती मंडल में इस योजना के अंतर्गत 800 चयनित लाभार्थियों को 40 करोड़ रुपये की ऋण धनराशि दी जाएगी। इन लाभार्थियों को ऋण धनराशि का चेक प्रदान किए जाने के कार्यक्रम में 6 मार्च को गोरखपुर के योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं मौजूद रहेंगे।
प्रशिक्षण प्राप्त शिल्पकारों और उद्यमियों को मिलेगा टूलकिट
इसी कार्यक्रम के दौरान एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना के अंतर्गत दस दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त शिल्पकारों और उद्यमियों को टूलकिट का भी वितरण किया जाएगा। टूलकिट वितरण के लिए प्रशिक्षण प्राप्त गोरखपुर मंडल के 1300 तथा बस्ती मंडल के 800 ओडीओपी शिल्पकारों और उद्यमियों का चयन किया गया है।
शिल्पकारों और उद्यमियों को टूलकिट में टेराकोटा के लाभार्थियों को इलेक्ट्रिक चाक, फावड़ा, थापा, लहछुर, तार कटिंग उपकरण और हथौड़ी, रेडीमेड गारमेंट के लाभार्थियों को इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन, कैंची, इंचीटेप, ऑयरन प्रेस, प्लास, आयल, सजावटी सामान के लाभार्थियों को फुट ऑपरेटेड सिलाई-कढ़ाई मशीन, कैंची, धागे का गोला बनाने की मशीन, डायमंड कटिंग टूलकिट, वुडेन फर्नीचर के लाभार्थियों को राऊटर, इलेक्ट्रॉनिक प्लेनर, जिक्सा मशीन, ड्रिल मशीन, कटर मशीन, हथौड़ा, वसुला, शिकंजा और केला व केले के तने से प्रसंस्कृत उत्पाद बनाने वाले लाभार्थियों को मिक्सर मशीन, जूसर मशीन व ओवन दिया जाएगा।