यूपी के NPS वाले सरकारी कर्मचारियों को ऐसे मिलेगा बढ़ा DA, इन लोगों को नगद भुगतान
Dearness Allowance: योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दीपावली की एक और सौगात गुरुवार को दी। केंद्र की तर्ज पर राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता तीन फीसदी बढ़ा दिया गया। इसका शासनादेश जारी कर दिया गया है।
Dearness Allowance: योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दीपावली की एक और सौगात गुरुवार को दी। केंद्र की तर्ज पर राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता तीन फीसदी बढ़ा दिया गया। अब यह महंगाई भत्ता बढ़कर 53 फीसदी हो गया है। इसका लाभ कर्मचारियों को एक जुलाई 2024 से मिलेगा। इस बार 30 अक्तूबर को सभी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कर्मचारियों को दीपावली से पहले वेतन और बोनस दिए जाने के आदेश हो चुके हैं। इसका शासनादेश जारी हो गया है।
शासनादेश के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन योजना से आच्छादित कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की एक जुलाई से 30 सितंबर तक की राशि के 10 प्रतिशत के बराबर राशि कर्मचारियों के टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जाएगी। वहीं राज्य सरकार द्वारा अवशेष धनराशि के 14 प्रतिशत के बराबर अंशदान टियर-1 पेंशन खाते में जमा किया जाएगा। बाकी 90 प्रतिशत धनराशि संबंधित कर्मचारी के पीपीएफ में जमा कराई जाएगी या एनएससी के रूप में प्रदान की जाएगी।
जुलाई से अब तक रिटायर होने वालों को नकद भुगतान
जिन अधिकारियों या कर्मचारियों की सेवाएं यह शासनादेश जारी होने से पहले समाप्त हो चुकी हैं या जो इसी साल एक जुलाई से शासनादेश जारी होने की तिथि तक सेवानिवृत्त हो गए हों या छह माह के अंदर सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको देय महंगाई भत्ते के बकाए का संपूर्ण भुगतान नकद किया जाएगा।
शासनादेश में और क्या है
महंगाई भत्ता बढ़ोतरी के इस आदेश का लाभ सभी राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों व कार्य प्रभारित कर्मियों को मिलेगा। इसके अलावा यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को भी बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। इस संबंध में गुरुवार को वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने शासनादेश जारी कर दिया।
इस शासनादेश के अनुसार महंगाई भत्ते की एक अक्तूबर से देय राशि का भुगतान इसी माह के वेतन के साथ 30 अक्तूबर को किया जाएगा। जबकि जुलाई से लेकर सितंबर तक की बढ़े हुए एरियर की धनराशि पीएफ खाते में जमा होगी। भविष्य निधि खाते में जमा अवशेष धनराशि एक अक्तूबर 2025 तक संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी। यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं है तो यह धनराशि उसके पीपीएफ खाते में जमा कराई जाएगी अथवा एनएससी के रूप में प्रदान की जाएगी।