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यूपी के कर्मचारियों को दिवाली से पहले मिलेगा बोनस, योगी के ऐलान के बाद शासनादेश जारी

यूपी के लाखों कर्मचारियों और शिक्षकों को दिवाली से पहले ही बोनस मिल जाएगा। सीएम योगी के बोनस के ऐलान के बाद इसका शासनादेश भी बुधवार की शाम जारी कर दिया गया।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊThu, 24 Oct 2024 12:25 AM
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योगी सरकार ने प्रदेश के पूर्णकालिक अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के साथ ही सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों के कर्मचारियों को दीपावली का तोहफा दिया है। योगी सरकार ने इन सभी को 30 दिन का तदर्थ बोनस देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस घोषणा से प्रदेश के करीब 15 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इससे पहले मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य कमर्चारियों को दीपावली से पहले ही अक्तूबर माह का वेतन जारी करने के आदेश जारी किए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री द्वारा कर्मचारियों को बोनस देने के ऐलान के बाद वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया। सभी विभागाध्यक्षों व अन्य को भेजे गए इस शासनादेश के अनुसार पूर्णकालिक अराजपत्रित कर्मचारियों को दीपावली से पहले ही वेतन के साथ 30 दिन के तदर्थ बोनस की सात हजार रुपये की धनराशि का भी भुगतान किया जाएगा। दीपावली में बोनस का लाभ सभी पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों के अराजपत्रित कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को दिया जाएगा। राज्य कर्मचारियों को हर साल दीवाली के मौके पर बोनस दिया जाता है।

इंटर कालेजों के गेस्ट लेक्चररों को भी दीपावली से पहले मानदेय के निर्देश

प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त इंटर कालेजों के गेस्ट लेक्चर्रों व विषय विशेषज्ञों को भी दीपावली से पूर्व अक्तूबर के मानदेय का भुगतान करने के निर्देश जारी किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में बुधवार को सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों के नाम आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि 31 अक्तूबर को दीपावली, दो नवम्बर को गोवर्धन पूजा एवं तीन नवम्बर को भैया दूज के कारण सार्वजनिक अवकाश को देखते हुए अक्तूबर माह के वेतन एवं मानदेय का भुगतान 30 अक्तूबर तक किये जाने के आदेश शासन ने जारी किए हैं लिहाजा शासन के आदेशों के अनुरूप मानदेय का भुगतान भी 30 अक्तूबर तक किया जाए।

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आपराधिक मुकदमे वालों को नहीं मिलेगा बोनस

शासनादेश के अनुसार वर्ष 2023-24 में किसी विभागीय कार्यवाही या आपराधिक मुकदमे में दंड पाने वाले कर्मचारियों को तदर्थ बोनस का लाभ नहीं दिया जाएगा। जबकि ऐसे कर्मचारी जिनके विरुद्ध 2023-24 या उससे पूर्व अनुशासन एवं अपील नियमावली के अंतर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही या किसी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा लंबित हो, उनके बोनस की राशि का भुगतान निर्णय आने और कर्मचारी के दोषमुक्त होने तक स्थगित रखा जाएगा।

25 फीसदी राशि का होगा नकद भुगतान

तीन साल या उससे अधिक से लगातार कार्य करने वाले दैनिक वेतन भोगियों को भी तदर्थ वेतन दिया जाएगा। तदर्थ वेतन की अर्हता रखने वाले सभी कर्मचारियों को बोनस की धनराशि का 75 प्रतिशत भाग संबंधित कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा। जबकि शेष 25 फीसदी राशि का नकद भुगतान किया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं है तो उसे बोनस की धनराशि एनएससी के रूप में दी जाएगी या उससे पीपीएफ में जमा किया जाएगा। वहीं जो कर्मचारी 31 मार्च 2024 को सेवानिवृत्त हो चुके हों या 30 अप्रैल 2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले हों, उन्हें बोनस की पूरी राशि का भुगतान नकद किया जाएगा।

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