यूपी के इन सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा दिवाली बोनस, क्या कहता है शासनादेश
यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को बोनस का ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद शासनादेश भी जारी हो चुका है। इसमें यह भी बताया गया है कि किन कर्मचारियों को बोनस नहीं मिलेगा।
यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को बोनस का ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद शासनादेश भी जारी हो चुका है। इसमें बताया गया है कि पूर्णकालिक कर्मचारियों और दैनिक कर्मचारियों को कितना-कितना बोनस मिलेगा। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि किन कर्मचारियों को बोनस नहीं मिलने जा रहा है।
मुख्यमंत्री की तरफ से कर्मचारियों को बोनस के ऐलान के बाद वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। सभी विभागाध्यक्षों व अन्य को भेजे गए इस शासनादेश के अनुसार पूर्णकालिक अराजपत्रित कर्मचारियों को दीपावली से पहले ही वेतन के साथ 30 दिन के तदर्थ बोनस की सात हजार रुपये की धनराशि का भी भुगतान किया जाएगा।
दीपावली में बोनस का लाभ सभी पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों के अराजपत्रित कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को दिया जाएगा।
इन लोगों को नहीं मिलेगा बोनस
शासनादेश के अनुसार वर्ष 2023-24 में किसी विभागीय कार्यवाही या आपराधिक मुकदमे में दंड पाने वाले कर्मचारियों को तदर्थ बोनस का लाभ नहीं दिया जाएगा। जबकि ऐसे कर्मचारी जिनके विरुद्ध 2023-24 या उससे पूर्व अनुशासन एवं अपील नियमावली के अंतर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही या किसी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा लंबित हो, उनके बोनस की राशि का भुगतान निर्णय आने और कर्मचारी के दोषमुक्त होने तक स्थगित रखा जाएगा।
दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को कितना बोनस
तीन साल या उससे अधिक से लगातार कार्य करने वाले दैनिक वेतन भोगियों को भी तदर्थ वेतन दिया जाएगा। तदर्थ वेतन की अर्हता रखने वाले सभी कर्मचारियों को बोनस की धनराशि का 75 प्रतिशत भाग संबंधित कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा। जबकि शेष 25 फीसदी राशि का नकद भुगतान किया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं है तो उसे बोनस की धनराशि एनएससी के रूप में दी जाएगी या उससे पीपीएफ में जमा किया जाएगा। वहीं जो कर्मचारी 31 मार्च 2024 को सेवानिवृत्त हो चुके हों या 30 अप्रैल 2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले हों, उन्हें बोनस की पूरी राशि का भुगतान नकद किया जाएगा।