बाहुबली विजय मिश्रा की जमानत अर्जी पर समय से जवाब दाखिल नहीं, हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी
विजय मिश्रा की जमानत अर्जीू पर जवाब दाखिल नहीं करने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। कहा कि नागरिकों की स्वतंत्रता को राज्य के अधिकारियों की उदासीनता के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानपुर के पूर्व विधायक विजय मिश्र की जमानत अर्जी पर समय से जवाब दाखिल न करने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि नागरिकों की स्वतंत्रता को राज्य के अधिकारियों की उदासीनता के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने दिया है।
सोमवार को इस मामले में सुनवाई होनी थी लेकिन अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी ने यह कहते हुए कोर्ट से और समय देने की मांग की कि अभियुक्त का आपराधिक इतिहास पेश करना है और संबंधित पुलिस द्वारा मामले की जानकारी अभी उपलब्ध नहीं कराई गई है।
इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सात फरवरी को ही जमानत अर्जी पर सरकार को नोटिस दे दिया गया था। इसके बावजूद समय पर जवाब दाखिल नहीं किया गया। ऐसी कोई वजह नहीं है कि समय पर जवाब न दिया जाए। फिलहाल कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के लिए 16 मार्च की तारीख लगाई है।