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नए पेट्रोल पंप खोलने के नियम सरल होंगे, जानें योगी सरकार की तैयारी

उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पंप खोलने वालों के लिए राहत की बात है। अब पेट्रोल खोलने का नियम आसान होने जा रहा है। इसके लिए योगी सरकार ने प्रस्ताव तैयार किया है। 

Deep Pandey हिन्दुस्तान, लखनऊMon, 12 Sep 2022 03:38 AM
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प्रदेश में बढ़ती वाहनों की संख्या तथा विस्तारित हो रहे सड़क नेटवर्क को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार पेट्रोल/डीजल पंपों के नियमों को सरल करने जा रही है। राज्य में लोगों की सुविधा के लिहाज से अधिक से अधिक पंप खुल सकें इसके लिए जरूरी जमीन की उपलब्धता के मानक को कम करने के साथ ही दो पंपों के बीच की दूरी कम करने का प्रस्ताव है। 

लोक निर्माण विभाग ने यह प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव पर वित्त तथा अन्य विभागों से परामर्श मांगा गया है। सूत्र बताते हैं कि विभागों से प्रस्ताव पर सहमति लेने के बाद इसे कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। 

सभी विभागों की सड़कों पर खुल सकेंगे पंप
पीडब्ल्यूडी के सूत्रों के मुताबिक यह प्रस्ताव तैयार कर सड़कों से संबंधित सभी विभागों जैसे नगर विकास, गन्ना, मंडी, ग्राम्य विकास, पंचायत आदि को भी भेजा गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक नियम को इस कदर सरल करने का प्रस्ताव है कि यदि पेट्रोलियम कंपनी मौके पर स्थित मानक से कम जमीन पर भी पेट्रोल पंप खोलवाना चाहती है तो उसमें राज्य सरकार की तरफ से कोई आपत्ति नहीं होगी। एक पंप से दूसरे पंप के बीच की मौजूदा दूरी को कम करने का प्रस्ताव है। ग्रामीण सड़कों पर भी अधिक से अधिक पेट्रोल पंप खुल सकें इसके लिए भी नियम को सरल किया गया है। 

दिसंबर 2019 में नये पंप के लिए बनाए गए नियम
तीन दिसंबर 2019 को कैबिनेट ने नये पेट्रोल पंप के लिए नई गाइड लाइन को मंजूरी दी थी। जिसके तहत पेट्रोल पंपों की स्थापना में लोक निर्माण विभाग से एनओसी लिए जाने की व्यवस्था की गई। शहरी क्षेत्रों में पेट्रोल पंप लगाने के लिए तीन लाख रुपये तथा ग्रामीण व अन्य क्षेत्रों में पेट्रोल पंप लगाने के लिए दो लाख रुपये लाइसेंस शुल्क तय किया गया था। राज्यमार्गों, प्रमुख जिला मार्गों, अन्य जिला मार्गों व ग्रामीण मार्गों पर नए पेट्रोल स्टेशन स्थापित किए जाने की गाइड लाइन को मंजूरी दी गई थी। 

पेट्रोल/डीजल पंप के वर्तमान नियम
मार्ग की श्रेणी-----------------------प्लाट की साइज
---
अनडिवाइडेड कैरिज-वे पर
स्टेट हाइवे/मुख्य मार्ग----------------------35 गुणे 35 मीटर
अन्य जिला मार्ग/ग्रामीण मार्ग-------------30 गुणे 30 मीटर
डिवाइडेड कैरिज-वे पर
स्टेट हाइवे/मुख्य मार्ग-----------------------35 गुणे 45 मीटर
अन्य जिला मार्ग/ग्रामीण मार्ग-------------30 गुणे 30 मीटर

दो खुदरा आउटलेट वाले पंप के बीच की दूरी
स्टेट हाइवे/मुख्य मार्ग-----------------------1000 मीटर
अन्य जिला मार्ग/ग्रामीण मार्ग-------------600 मीटर
 

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