शपथ लेते ही सपा की नई चेयरमैन की बढ़ी मुश्किलें, धोखाधड़ी में एफआईआर दर्ज
यूपी के बलिया जिले की मनियर नगर पंचायत सीट से सपा की नवनिर्वाचित चेयरमैन रीतू देवी ने शुक्रवार को शपथ ले ली। इस बीच उनकी मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी में एफआईआर दर्ज कर ली है।
यूपी के बलिया जिले की मनियर नगर पंचायत सीट से सपा की नवनिर्वाचित चेयरमैन रीतू देवी ने शुक्रवार को शपथ ले ली। इस बीच उनकी मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी में एफआईआर दर्ज कर ली है। उन पर जन्मतिथि में हेरफेर करने का आरोप है। अध्यक्ष पद के भाजपा प्रत्याशी बुचिया देवी ने रीतू देवी पर फर्जी दस्तावेज से उम्र ज्यादा दिखाकर चुनाव लड़ने का आरोप लगाते हुए 18 मई को डीएम को शिकायती पत्र सौंपा था। डीएम के आदेश पर हुई बीएसए ने मामले की जांच की। जांच में आरोप सही मिले।
बलिया शहर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक राजीव सिंह ने शुक्रवार को बताया कि बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) मनीराम सिंह की तहरीर पर मनियर नगर पंचायत की नवनिर्वाचित अध्यक्ष रीतू देवी के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 419 (प्रतिरूपण द्वारा छल), 420 (धोखाधड़ी), 467 व 468 (दस्तावेजों की हेराफेरी) व 471 (नकली प्रमाण पत्र का बेईमानी से उपयोग) के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है।
उन्होंने बताया कि बीएसए ने शिकायत में आरोप लगाया है कि मनियर नगर पंचायत की अध्यक्ष ने अपनी जन्मतिथि में हेरफेर की है।
बलिया जिले में अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए आरक्षित मनियर नगर पंचायत सीट पर सपा उम्मीदवार रीतू ने 4919 मत पाकर भाजपा की उम्मीदवार बुचिया को 1609 मतों से पराजित किया था। इस सीट पर कुल सात उम्मीदवार चुनाव लड़े थे।
बीएसए के अनुसार रीतू देवी ने निर्धारित आयु से कम होने के बावजूद कूटरचना व हेराफेरी कर अपनी उम्र 32 वर्ष दर्शाया है। जबकि कक्षा छह के प्रमाणपत्र में अंकित जन्मतिथि 30 जुलाई 1997 है।
चुनाव में दिए गए नवीन बालिका जूहा श्रीपुर के कक्षा आठ का अंकपत्र कूटरचित है। बीएसए मनिराम सिंह की तहरीर पर गुरुवार देर रात पुलिस ने रितू देवी के खिलाफ धारा 419, 420, 467, 468 व 471 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। एएसपी दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया कि मामले में मुकदम दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।