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Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़court refused to send accused to jail for crushing the rose flower in nikay chunav victory celebration

जीत के जश्न में गुलाब के फूल को पैरों से कुचलने के आरोपियों को कोर्ट ने जेल भेजने से किया इनकार, पुलिस से पूछा- ये कानून के लिए कैसे खतरा?

लखीमपुर खीरी में जीत का जश्‍न मना रहे एक निर्दल प्रत्‍याशी के समर्थकों को पुलिस ने गुलाब के फूल कुचलने और पटाखे फोड़ने के इल्‍जाम में अंदर कर दिया। कोर्ट ने उन्‍हें जेल भेजने से इनकार कर दिया।

Ajay Singh हिन्‍दुस्‍तान , लखीमपुर खीरीWed, 17 May 2023 06:04 AM
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Lakhimpur Kheri News: निकाय चुनाव का रिजल्‍ट आने के बाद यूपी के लखीमपुर खीरी में जीत का जश्‍न मना रहे एक निर्दल प्रत्‍याशी के समर्थकों को पुलिस ने गुलाब के फूल कुचलने और पटाखे फोड़ने के इल्‍जाम में गिरफ्तार कर लिया। हालांकि आरोपियों की पेशी हुई तो अदालत ने उन्‍हें जेल भेजने से इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि कोर्ट में पुलिस ठोस रूप से यह नहीं बता पाई कि आखिर ये कानून के लिए खतरा कैसे है? ज्‍यूडिशियल रिमांड देने से मजिस्‍ट्रेट के इनकार के बाद पुलिस आरोपियों को वापस थाने लेकर आई उन्‍हें मुचलके पर छोड़ दिया। 

मामला लखीमपुर खीरी के भीरा कोतवाली क्षेत्र का है। भीरा नगर पंचायत में अध्यक्ष पद पर इस बार निर्दलीय प्रत्याशी चारू शुक्ला ने बीजेपी को हराकर जीत दर्ज की। मतगणना के बाद जीत का ऐलान होते ही चारू के समर्थक जश्न मनाने लगे। सोमवार को एक वीडियो वायरल होने लगा जिसके बारे में कहा गया कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष के कुछ समर्थक कस्बे के बीच बाजार में पहुंचे थे और उन्‍होंने गुलाब के एक फूल को श्रद्धांजलि दिए जाने की बात कहते हुए पैरों से कुचला। साथ ही पटाखे के साथ रखकर फूल जलाए भी। कुछ ही देर में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। 'लाइव हिन्‍दुस्‍तान' इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

आनन-फानन में हरकत में आई पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया। इसके बाद उन्‍हें कोर्ट में पेश किया जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपियों को ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजने से मना कर दिया। अंत में पुलिस आरोपियों को लेकर थाने लौट आई और उन्‍हें मुचलके पर छोड़ दिया। 

इस बारे में एसपीओ एसपी यादव ने बताया कि भीरा पुलिस सात साल से कम की सजा वाले अपराध में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट लाई थी। आरोपियों का ज्यूडिशियल रिमांड लेने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट शिखर अग्रवाल के सामने पेश किया गया। लेकिन न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 41 का पालन करने का निर्देश देते हुए आरोपियों को वापस कर दिया।

विधायक ने जताई थी आपत्ति 
निर्दल प्रत्‍याशी के समर्थकों के जश्‍न का वायरल वीडियो देखकर विधायक रोमी साहनी ने आपत्ति दर्ज कराई थी। विधायक ने कहा था कि बीच बाजार में दहशत फैलाने का काम किया गया है। इस कृत्य की पुनरावृत्ति होने पर आरोपियों के खिलाफ गुंडा एक्ट सहित अन्य कानूनी कार्रवाई कराए जाने का प्रयास किया जाएगा। मामले में दो आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद कोतवाल विमल गौतम ने बताया था कि तीन अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

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