सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लखीमपुर हिंसा मामले की सुनवाई को रोजाना आधार पर सुनने की जरूरत नहीं है, जज ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। उनका काम संतोषजनक है।