Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़After threats to judge hearing Gyanvapi case NIA court sought protection wrote letter High Court

ज्ञानवापी मामले की सुनवाई करने वाले जज को धमकी के बाद NIA कोर्ट ने मांगी सुरक्षा, हाईकोर्ट को लिखा लेटर

न्यायाधीश त्रिपाठी ने इसे अति संवेदनशील बताते हुए पत्र की प्रति प्रमुख सचिव गृह एवं डीजीपी को भी भेजी है। उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को भेजे गए पत्र में एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश....

Dinesh Rathour विधि संवाददाता, लखनऊ Thu, 20 June 2024 04:50 PM
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ज्ञानवापी मस्जिद के मामले की सुनवाई करने वाले जज रवि कुमार दिवाकर को जान माल की धमकी दिए जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए लखनऊ की एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने जनपद न्यायाधीश लखनऊ के माध्यम से उच्च न्यायालय इलाहाबाद के रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की है। न्यायाधीश त्रिपाठी ने इसे अति संवेदनशील बताते हुए पत्र की प्रति प्रमुख सचिव गृह एवं डीजीपी को भी भेजी है। उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को भेजे गए पत्र में एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने लिखा है कि ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर को भोपाल के नवी बाग निवासी अदनान खान द्वारा जानमाल की धमकी दी गई है। जिसको लेकर एटीएस ने गोमतीनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

न्यायाधीश की सुरक्षा के लिए भेजे गए पत्र में कहा गया है कि खिलजी नाम से आरोपी इंस्टाग्राम अकाउंट चला रहा है। जिसके द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद के मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश को धमकी दी गई है। आरोपी ने अपनी विचारधारा से जुड़े लोगों को न्यायाधीश के खिलाफ दुष्प्रेरित किया है। सोशल मीडिया पर इस पोस्ट से दूसरे धर्म के लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के साथ-साथ दो वर्गों के बीच में वैमनस्यता व विद्वेष फैलाने के साथ-साथ राष्ट्र विरोधी कार्य को अंजाम दिया जा रहा है।

आरोपी अदनान खान द्वारा भारत जैसे प्रजातांत्रिक राष्ट्र व उसकी  संवैधानिक व्यवस्था का मूल अंग न्यायपालिका के प्रति धार्मिक आधार पर अविश्वास व द्रोह उत्पन्न किया जा रहा है। यह भी कहा गया है कि आरोपी अदनान के इस कृत्य पर अगर अंकुश नहीं लगाया गया तो कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है। अदालत ने इसके पूर्व एटीएस के अनुरोध पर आरोपी अदनान खान को 14 जून को पुलिस कस्टडी रिमांड पर देने का आदेश दिया था तथा पूछताछ के दौरान उसकी निशानदेही पर दो मोबाइल व एक पेन ड्राइव बरामद की गई है। यह इसी घटना से संबंधित बताई जाती है। आरोपी की पुलिस कस्टडी रिमांड अवधि 20 जून को समाप्त हो गई। इस बीच एनआईए कोर्ट ने न्यायाधीश रवि कुमार की सुरक्षा को लेकर पत्र लिखा है।

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