Court Sentences Accused Girish Chandra Upadhyay to Conditional Probation for Assault मारपीट का आरोपी दोषसिद्ध,तीन माह के परिवीक्षा पर छोड़ने का फैसला, Santkabir-nagar Hindi News - Hindustan
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मारपीट का आरोपी दोषसिद्ध,तीन माह के परिवीक्षा पर छोड़ने का फैसला

Santkabir-nagar News - संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। धारदार हथियार से मारपीट करने के एक आरोपी को अपराध स्वीकार

Newswrap हिन्दुस्तान, संतकबीरनगरSat, 14 June 2025 04:01 AM
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मारपीट का आरोपी दोषसिद्ध,तीन माह के परिवीक्षा पर छोड़ने का फैसला

संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। धारदार हथियार से मारपीट करने के एक आरोपी को अपराध स्वीकार करने पर सिविल जज सीनियर डिवीजन व एसीजेएम संजय राज पांडेय की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए सशर्त तीन माह के परिवीक्षा पर छोड़ने का फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी गिरीश चन्द्र उपाध्याय को व्यक्तिगत बंध पत्र व दो जमानतनामा पर रिहा किया। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 6 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है । अभियोजन अधिकारी संदीप चौबे ने बताया कि वर्ष 1999 में आरोपी के विरुद्ध गाली देते हुए धारदार हथियार से मारपीट करने का आरोप लगाया गया था। आरोपी गिरीश चन्द्र उपाध्याय पुत्र नरायन उपाध्याय ग्राम चैनपुर थाना महुली का रहने वाला है।

पुलिस ने विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। विचारण के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। सिविल जज सीनियर डिवीजन व एसीजेएम संजय राज पांडेय की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात आरोपी को दोषसिद्ध करार देते हुए तीन माह के परिवीक्षा पर छोड़ने का फैसला सुनाया।

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