कोर्ट के आदेश पर 19 आरोपियों के विरुद्ध दर्ज होगा मुकदमा
संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले के सिविल जज सीनियर डिवीजन एवं एसीजेएम संजय
संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले के सिविल जज सीनियर डिवीजन एवं एसीजेएम संजय राज पांडेय की कोर्ट ने मेंहदावल पुलिस को 19 आरोपियों के विरुद्ध घर में घुसकर मारपीट, तोड़फोड व लूट का अभियोग पंजीकृत करने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह आदेश कुच्ची देवी द्वारा कोर्ट में दिए गए आवेदन की सुनवाई के पश्चात दिया। वादिनी का आरोप है कि इस घटना में पांच लोग घायल हुए हैं।
वादिनी के अधिवक्ता सिद्धार्थ पांडेय ने बताया कि प्रकरण जिले के मेंहदावल थाना क्षेत्र के मोहल्ला बीमापार सीयर का है। प्रकरण में कुच्ची देवी पत्नी हरिवंश ने कोर्ट में आवेदन दिया था। उनका आरोप है कि उनके मोहल्ले के लक्ष्मन पुत्र सम्मन व उनके परिवार वाले साल भर से जमीनी विवाद को लेकर लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। 3 जुलाई 2024 को लक्ष्मन रात में गाली देते हुए वादिनी के टिन शेड पर पेशाब कर दिया। 4 जुलाई को लक्ष्मन, बलदेव, गिरधारी, सुरेन्द्र, राकेश, शिव कुमार, झीनक, ऊषा, किस्मती, कमली, लाली, सुधा, संतरा, रमावती, फूलमती, सेमराजी गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दी। वादिनी के देवर राम अचल, देवरानी आरती, दिलीप ने कहा कि लूट लो, घर गिरा दो। वादिनी के घर में घुसकर मारपीट रहे थे। पुत्री बचाने आई तो लाली व गिरधारी ने मारा, उसका मुंह फट गया। बहू को लक्ष्मन व ऊषा ने मारा। उसका सिर फट गया। घर गिरा दिया और शौचालय तोड़ दिया। बेटी के विवाह के लिए रखा जेवर और सामान लूट लिए। कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात थानाध्यक्ष मेंहदावल को अभियोग पंजीकृत कर विवेचना करने का आदेश दिया ।
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