Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़संतकबीरनगरCourt Denies Bail for Two Accused in Mahui Murder Case in Santkabirnagar

महुई हत्याकांड के दो आरोपीयों का जमानत प्रार्थना पत्र जिला जज ने किया निरस्त

संतकबीरनगर में महुई हत्या मामले में दो आरोपियों इंद्रजीत यादव और पन्ने लाल यादव का जमानत प्रार्थना पत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा ने निरस्त कर दिया। आरोप है कि दोनों ने धर्मेन्द्र यादव को गोली मारकर...

Newswrap हिन्दुस्तान, संतकबीरनगरWed, 18 Sep 2024 06:03 PM
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संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। जिले के कोतवाली खलीलाबाद थाना क्षेत्र के महुई हत्याकांड के दो आरोपियों का जमानत प्रार्थना पत्र जनपद एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात निरस्त कर दिया। आरोपी इन्द्रजीत यादव व पन्ने लाल यादव पर मृतक धर्मेन्द्र यादव को गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाया गया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि प्रकरण में मृतक की पत्नी सुमन यादव ग्राम महुई थाना कोतवाली खलीलाबाद ने अभियोग पंजीकृत कराया था। उसका आरोप है कि उनके परिवार से गांव के बोधनाथ यादव के परिवार से जमीनी रंजिश है। इसी रंजिश को लेकर गांव के बोधनाथ यादव, इंद्रजीत यादव, गोरखनाथ यादव, शेषनाथ यादव व बोधनाथ यादव के जीजा पन्ने लाल यादव गोलबंद होकर उसके घर आए। दिनांक 8 जून 2024 को समय 6 बजे शाम को हत्या करने के आशय से उनके पति धर्मेद्र यादव को यह कह कर घर से बाहर बुलाया कि कुछ बात करनी है। उसके पति जैसे ही घर से बाहर निकले तभी बोधनाथ यादव व इंद्रजीत यादव ने उनके पति को गोली मार दिया और वह गिर गए। परिवार के लोगों ने बचाने का प्रयास किया तो गोरखनाथ यादव, शेषनाथ यादव व पन्नेलाल यादव तलवार से उन लोगों को जान से मारने के इरादे से मारने लगे। बोधनाथ यादव की पत्नी सत्या यादव ललकारते हुए कहा कि सभी की हत्या कर दो, कोई बचने न पाए। सभी आरोपी उनके पति व परिवार के लोगों को मरा समझकर धमकी देते हुए चले गए। मामले में पुलिस ने हत्या समेत अन्य धाराओं तथा आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया। दो आरोपियों गोरखनाथ यादव व शेषनाथ यादव पुत्रगण रुदल यादव को पुलिस ने दिनांक 9 जून को गिरफ्तार किया था। आरोपी पन्नेलाल यादव पुत्र पारसनाथ व इंद्रजीत यादव पुत्र रूदल यादव के जमानत प्रार्थना पत्र का जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने विरोध किया। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात दोनों आरोपियों का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।

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