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संभल हिंसा: पुलिस पर पथराव की आरोपी महिला की जमानत खारिज, 12 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

संभल हिंसा के 11 आरोपियों की जमानत अर्जी पर बुधवार को सुनवाई हुई। जिसमें पुलिस पर पथराव करने वाली आरोपी महिला की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। इसके अलावा अन्य आरोपियों की सुनवाई 12 और 13 फवरी को होगी।

Pawan Kumar Sharma हिन्दुस्तान, संभल, संवाददाताWed, 5 Feb 2025 09:46 PM
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संभल हिंसा: पुलिस पर पथराव की आरोपी महिला की जमानत खारिज, 12 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

संभल हिंसा के 11 आरोपियों की जमानत अर्जी पर बुधवार को सुनवाई हुई। जिसमें पुलिस पर पथराव करने वाली आरोपी महिला की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। शेष आरोपियों की जमानत अर्जी की सुनवाई के लिए 12 व 13 फरवरी की तिथि तय की गई है।

शाही जामा मस्जिद के 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हुई हिंसा में चार लोगों की मौत हुई थी। कई पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मी भी घायल हुए थे। पुलिस ने विभिन्न माध्यमों से आरोपियों को चिंहित करते हुए थाना नखासा व कोतवाली संभल में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें काफी संख्या में पुलिस आरोपियों को जेल भेज चुकी है। बुधवार को जिला न्यायालय स्थित अपर एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में नौ आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। जिसमें नखासा थाना क्षेत्र की फरहाना की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। उस पर पुलिस टीम पर पथराव करने का आरोप है। कोतवाली संभल के आरोपी आमिर, रिहान, आफताब, समीर, नदीम, सलीम, याकूब, सुजाउददीन उर्फ सज्जो की जमानत अर्जी के लिए अगली तारीख दे दी गई।

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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम सैनी उर्फ हरीश सैनी ने बताया कि अपर एंव सत्र न्यायाधीश की अदालत में नौ जमानत अर्जी दाखिल की गई। जिसमें एक महिला आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। शेष आरोपियों की जमानत अर्जी पर अगली तारीख दी गई है। वहीं दो आरोपियों संभल कोतवाली के आरोपी मोहम्मद आजम खां व नखासा थाना क्षेत्र की आरोपी रुकैया की जमानत अर्जी जिला न्यायाधीश की अदालत में दाखिल की गई। इनकी जमानत अर्जी पर 15 फरवरी को सुनवाई होगी।

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