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प्रभारी हेडमास्‍टर की सैलरी बढ़ेगी, हाईकोर्ट का आदेश; शिक्षकों ने दायर की थी याचिका

  • प्राइमरी स्‍कूलों में सालों से प्रभारी प्रधानाध्यापक का कार्यभार संभाल रहे सहायक अध्यापकों के पक्ष में हाईकोर्ट ने निर्णय लिया है। इन सहायक अध्यापकों को अब हेड मास्टर के समान वेतन मिलेगा। 4 हफ्ते के अंदर आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ जिला बेसिक शिक्षाधिकारी के यहां प्रत्यावेदन करना होगा।

Ajay Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 8 Oct 2024 08:48 AM
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Primary Teachers News: यूपी के प्राइमरी (परिषदीय) विद्यालयों में सालों से प्रभारी प्रधानाध्यापक का कार्यभार संभाल रहे सहायक अध्यापकों के पक्ष में हाईकोर्ट ने निर्णय लिया है। इन सहायक अध्यापकों को अब हेड मास्टर के समान वेतन मिलेगा। आगरा के शिक्षक नेताओं की याचिका पर ये निर्णय हुआ है। चार सप्ताह के अंदर आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ जिला बेसिक शिक्षाधिकारी के यहां प्रत्यावेदन करना होगा। इस पर उन्हें दो महीने के अंदर उचित आदेश पारित करने होंगे।

बता दें कि आगरा में परिषद के 2,491 जूनियर, कंपोजिट और प्राथमिक विद्यालय हैं। शिक्षक नेताओं के मुताबिक इन विद्यालयों में एक हजार से अधिक ऐसे शिक्षक हैं, जो सहायक अध्यापक के रूप में तैनात हैं। राष्ट्रवादी शिक्षक महासंघ के जिलाध्यक्ष कीर्तिपाल सिंह व चंद्र प्रकाश सोलंकी सहित 221 की 30 सितंबर की याचिका और शिक्षक नेता भीषण पाल सिंह सहित अन्य 12 शिक्षकों की याचिका 21 अगस्त को सुनवाई की है। 30 सितंबर को सुनवाई में न्यायमूर्ति ने आदेश पारित किए हैं कि याचिकाकर्ताओं को हेडमास्टर के समान वेतन प्रदान किया जाए।

शिक्षक नेता कीर्तिपाल सिंह ने बताया कि आगरा में बड़े पैमाने पर ऐसे शिक्षक हैं। उनकी 117 शिक्षकों की एक और याचिका अभी लंबित है। उन्होंने बताया कि इस आदेश के बाद प्राथमिक में 4,200 ग्रेड पे वाले शिक्षक को 4,600 और उच्च माध्यमिक में 4,600 ग्रेड पे वाले शिक्षक को 4,800 का सीधा लाभ होगा। साथ ही बोनस, इंक्रीमेंट सहित एरियर का भुगतान भी होगा।

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