दुराचारी को पीड़िता से शादी की शर्त पर जमानत, मेडिकल के बहाने पाउडर से शरीर सुन्न कर किया था रेप
- 17 फरवरी 24 को पुलिस भर्ती परीक्षा दिलाने आगरा लेकर आया था। भर्ती का मेडिकल कराने के बहाने होटल में ले जाकर उसके शरीर पर पाउडर लगाकर सुन्न कर दुराचार किया। इस दौरान उसने अश्लील वीडियो और फोटो भी बना ली। इसके जरिए ब्लैकमेल कर कई बार उसके साथ दुराचार किया और अंत में उसकी वीडियो इंटरनेट पर पोस्ट कर दी।

Bail to rape accused on the condition of marrying the victim: 26 साल के एक लड़के ने कोचिंग में साथ पढ़ने वाली लड़की (उम्र 23 साल) को पुलिस भर्ती का मेडिकल कराने के बहाने होटल में ले जाकर शरीर पर पाउडर लगाकर सुन्न कर रेप किया। उसने लड़की का अश्लील वीडियो और फोटो भी बनाया। इसके बाद ब्लैकमेल कर बार-बार रेप करने लगा। बाद में उसका वीडियो इंटरनेट पर भी डाल दिया। पीड़िता की शिकायत पर लड़के को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। दुराचार, धमकी और आईटी एक्ट के मामले में आरोपित नरेश मीणा उर्फ नरसा राम मीणा निवासी सीकरी राजस्थान को अब हाईकोर्ट से इस शर्त पर राहत मिली है कि वह जेल से छूटने के तीन महीने के अंदर पीड़िता से शादी करेगा।
पीड़िता ने यूपी के आगरा के थाना खंदौली पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि वह जिस कोचिंग से पुलिस भर्ती की तैयारी कर रही थी। उसी कोचिंग में आरोपित भी पढ़ता था। आरोपित ने पीड़िता को पुलिस में भर्ती कराने के नाम पर नौ लाख की मांग की थी। 17 फरवरी 24 को पुलिस भर्ती परीक्षा दिलाने आगरा लेकर आया था। भर्ती का मेडिकल कराने के बहाने होटल में ले जाकर उसके शरीर पर पाउडर लगाकर सुन्न कर दुराचार किया।
इस दौरान बनाई गई अश्लील वीडियो और फोटो के बल पर ब्लैकमेल कर कई बार उसके साथ दुराचार कर उसकी वीडियो इंटरनेट पर पोस्ट कर दी। पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 21 सितंबर को जेल भेजा था। सत्र न्यायालय ने आरोपित के कृत्य को अत्यंत गंभीर एवं घृणित प्रकृति का मानते हुए तीन अक्तूबर को आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
अधिवक्ता ने बताया
वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज पाठक ने बताया कि हाईकोर्ट में जमानत याचिका प्रस्तुत की। हाईकोर्ट ने जेल से रिहाई के तीन महीने की अवधि में पीड़िता से शादी करने की शर्त पर आरोपित की जमानत अर्जी मंजूर करने के आदेश दिए हैं। मुलजिम के रिहा होने के बाद पीड़िता से आदेश के संबंध में बात की जाएगी।