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जेल अधीक्षक सेंट्रल जेल वाराणसी जवाब दें या हाजिर हों, उम्रकैद की सजा काट रहे दो भाइयों की रिहाई पर हाई कोर्ट का आदेश

  • 22 साल से उम्रकैद की सजा काट रहे दो भाइयों की रिहाई पर हाईकोर्ट ने कहा, जेल नियमों व सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के आधार पर उनकी रिहाई की जानी चाहिए, लेकिन जेल प्रशासन ने इसके लिए राज्य सरकार को कोई संस्तुति नहीं भेजी है।

Dinesh Rathour हिन्दुस्तान, प्रयागराज, विधि संवाददाताThu, 29 Aug 2024 01:08 PM
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के अपराध में 22 साल से जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे दो भाइयों शालू उर्फ मंजीत पांडेय व लिटिल पांडेय की रिहाई की संस्तुति भेजने की मांग में दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सेंट्रल जेल वाराणसी के जेल अधीक्षक को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने या 12 सितंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति एके सांगवान एवं न्यायमूर्ति एमएएच इदरीसी की खंडपीठ ने शालू पांडेय व अन्य की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर अधिवक्ता आदर्श शुक्ल व राजीव शुक्ल को सुनकर दिया है। अधिवक्ता द्वय ने कोर्ट को बताया कि याची चेतगंज थाने के हत्या के मामले में पिछले 22 साल से जेल में बंद हैं। जेल नियमों व सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के आधार पर उनकी रिहाई की जानी चाहिए, लेकिन जेल प्रशासन ने इसके लिए राज्य सरकार को कोई संस्तुति नहीं भेजी है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार व जेल अधीक्षक से जवाब मांगा था। सरकारी वकील ने जवाब के लिए फिर समय मांगा तो कोर्ट ने उक्त आदेश दिया।

जेल वार्डरों के फूड एलाउंस पर सचिव व डीजीपी/आईजी जेल से जवाब तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव और डीजीपी/आईजी जेल प्रशासन एवं रिफार्म से जेल वार्डरों को फूड एलाउंस का भुगतान न करने के विरुद्ध दाखिल याचिका पर तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने यशदीप व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता जयशंकर मिश्र व शरदेंदु मिश्र को सुनकर दिया है। अधिवक्ता द्वय ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार पुलिस विभाग को खाद्य भत्ता दे रही है, लेकिन जेल कर्मचारियों को नहीं दे रही है। अधिकारियों से इसकी शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई तो यह याचिका की गई है। कोर्ट ने निबंधक अनुपालन को सीजेएम लखनऊ के माध्यम से आदेश की कॉपी दोनों अधिकारियों को प्रेषित करने का निर्देश दिया है।

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