Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़प्रयागराजHow will clean and sufficient Ganga water be made available during Maha Kumbh High Court seeks answer from UP sarkar

महाकुम्भ में कैसे कराएंगे स्वच्छ एवं पर्याप्त गंगाजल की उपलब्धता, हाई कोर्ट यूपी सरकार से मांगा जवाब

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज में 2025 में आयोजित महाकुम्भ में श्रद्धालुओं और संतों को स्वच्छ एवं पर्याप्त गंगाजल उपलब्ध की मांग में जनहित याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

Dinesh Rathour हिन्दुस्तान, प्रयागराज, विधि संवाददाताTue, 27 Aug 2024 04:46 PM
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज में 2025 में आयोजित महाकुम्भ में श्रद्धालुओं और संतों को स्वच्छ एवं पर्याप्त गंगाजल उपलब्ध की मांग में जनहित याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अधिवक्ता विजय चंद्र श्रीवास्तव एवं प्रियंका श्रीवास्तव ने आदेश की जानकारी देते हुए बताया कि कोर्ट ने इस संदर्भ में कार्ययोजना की जानकारी मांगी है।

यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने एडवोकेट सुनीता शर्मा, वरिष्ठ समाजसेवी योगेंद्र कुमार पांडेय एवं पूर्व पार्षद कमलेश सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। साथ ही याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 10 सितंबर की तारीख लगाई है। याचिका में कहा गया है कि प्रदेश शासन व प्रशासन ने देश एवं विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं एवं संतों को स्वच्छ एवं पर्याप्त गंगाजल उपलब्ध कराने पर अब तक कोई विचार नहीं किया है।

एडवोकेट विजय चंद्र श्रीवास्तव के अनुसार जनहित याचिका में कहा गया है कि देश विदेश से लाखों श्रद्धालु, गंगा भक्त व संत प्रयागराज आते हैं। कुम्भ मेला के लिए शासन व प्रशासन की तैयारी भी जोरों से चल रही है और सरकार की ओर से काफी बजट भी स्वीकृत हुआ है लेकिन शासन प्रशासन ने अब तक इस संबंध में कोई भी निर्णय नहीं लिया है कि महाकुम्भ के अवसर पर श्रद्धालुओं, संतों एवं गंगा भक्तों को कैसे पर्याप्त व स्वच्छ गंगा जल उपलब्ध कराएगी, इस पर कोई विचार मंथन भी नहीं किया गया है। 

एडवोकेट विजय चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि महाकुम्भ में स्नान व पूजन के लिए पर्याप्त एवं स्वच्छ गंगाजल तभी संभव हो सकेगा जब उनकी व सुनीता शर्मा की पुरानी जनहित याचिका में कानपुर की ट्रेनरी का पानी रोकने, गंगा में लगातार प्रतिदिन 4000 क्यूसेक पानी छोड़ने और गंगा एवं यमुना में गिरने वाले गंदे नाले बंद करने तथा गंगा किनारे उच्चतम बाढ़ बिन्दु से 500 मीटर निर्माण पर रोक, एसटीपी के सुचारू संचालन के आदेश का पालन पूर्णतः नहीं कराया जाएगा। याचिका में प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव, प्रयागराज के कमिश्नर व डीएम, मेला प्राधिकारण, प्रयागराज विकास प्राधिकारण और नगर निगम को पक्षकार बनाया गया है ताकि महाकुम्भ में स्वच्छ एवं पर्याप्त गंगा जल उपलब्ध कराने में इन विभागों की जिम्मदारी सुनिश्चित की जा सके।

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