पुलिस ने पीटा, हिंदू सेना ने जबरिया कराया धर्म परिवर्तन, दो दिन पहले मुस्लिम से हिंदू बने युवक का फूटा दर्द
सीतापुर में दो दिन पूर्व फतेहबहादुर बने फतेहउद्दीन घर वापसी पर पलट गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस अधिकारियों ने उन पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया। हिंदू सेना ने जबरिया उसका धर्म परिवर्तन कराया।
सीतापुर में दो दिन पूर्व फतेहबहादुर बने फतेहउद्दीन घर वापसी पर पलट गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस अधिकारियों ने उन पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बुलवाकर तमाचे मारे गए। मोबाइल जमा करवा लिया गया और हिन्दू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलवाकर उनके सिपुर्द कर दिया गया। उन्हें जबरन हिन्दू बनवाया गया।
फतेउद्दीन ने वीडियो जारी करके कहा है कि वह कट्टर सुन्नी मुसलमान है। कारी भी है। और आला हजरत बरेलवी मसलक को मानने वाला है। वह बदल नहीं सकता है। कयामत तक मुसलमान रहूंगा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उसे पुलिस अधिकारियों ने जबरन एक कमरे में बंद करके सिर मुंडवा दिया गया। भद्दी गालियां दी गईं। वह हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहा है। उसका कहना है कि पुलिस अधीक्षक ने मुझे कस्टडी में लेकर मोबाइल जमा करा लिया।
हिन्दू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सुपुर्द करके मुझे कोर्ट ले गए। मेरे नाम से 100 रुपये का स्टाम्प पेपर निकलवाया और फिर मुझे पुलिस कस्टडी से काली मंदिर ले जाया गया। जबरन सिर मुंडवा दिया गया और दाढ़ी बनवा दी गई। हिन्दू रीति-रिवाज से पूजा की गई। शाम 5.40 शाम को मुझे बस पर बैठा दिया गया।
फतेहउद्दीन का आरोप है कि वह सीतापुर और लखनऊ के विभिन्न थानों में दर्ज मामलों का वादी मुकदमा है। उस पर पुलिस अधीक्षक ने दबाव बनाया है कि मुकदमे से हट जाए। इसके लिए भी उसे धमकी दी जा रही है।
फतेहउद्दीन ने अपने आप को पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय गोरक्षा वाहिनी अल्पसंख्यक मोर्चा, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष गोसुरक्षा दल, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना समेत कई संगठनों से जुड़ा होना बताया है।
इस सम्बंध में पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र से बात करने की कोशिश हुई तो दो बार फोन नहीं उठा। पीआरओ ने बात करके संदेश पहुंचाने की बात कही।
फतेहउद्दीन इन मामलों का वादी मुकदमा
अपराध संख्या- 382/2024 धारा 3, 5, 8 थाना रामपुर मथुरा ,अपराध संख्या- 227/2024 धारा 3, 5, 8 थाना रामपुर मथुरा, अपराध सं- 184/22 धारा 3, 5, 8 रामपुर कला, अपराध सं-66/23 धारा 3, 5. 8 थाना अटरिया,अपराध सं-76/23 पशु क्रूरता धारा 11 का चश्मदीद गवाह,थाना अटरिया व अपराध सं.- 337/2019 धारा 3, 5, 8 थाना- अलीगंज, लखनऊ व अपराध सं.- 719/2019 धारा 3. 5. 8 थाना मड़ियांव, लखनऊ , अपराध सं- 738/2019 धारा 3, 5, 8 थाना ठाकुरगंज का वादी मुकदमा है। फतेहुद्दीन का कहना है कि पूर्व में सत्र न्यायाधीश ने एसपी सीतापुर को सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी आदेशित किया था।