ओटीएस से 14 जिलों में बिजली विभाग के 33 लाख बकायेदारों को फायदा, 15 से लागू होगी योजना
- पश्चिमांचल के 14 जिलों में घरेलू, वाणिज्यिक, निजी सस्थान, औद्योगिक श्रेणी के 33,37,838 उपभोक्ता 30 सितंबर 2024 तक के बकाया अदा करने पर सरचार्ज छूट हासिल करने से लाभान्वित होंगे। UPPCL OTS Scheme 15 दिसम्बर से लागू होने जा रही है।
UPPCL OTS Scheme: बिजली के बकायेदार उपभोक्ताओं को बकाया अदा करने पर सरचार्ज में मिलने वाली छूट की एकमुश्त समाधान योजना 15 दिसंबर से 31 जनवरी तक के लिए लागू होगी। इसमें पश्चिमांचल के 14 जिलों में घरेलू, वाणिज्यिक, निजी सस्थान, औद्योगिक श्रेणी के 33,37,838 उपभोक्ता 30 सितंबर 2024 तक के बकाया अदा करने पर सरचार्ज छूट हासिल करने से लाभान्वित होंगे। एमडी ईशा दुहन ने बताया कि उन्हीं उपभोक्ताओं को योजना के तहत सरचार्ज छूट में सर्वाधिक अधिक लाभ मिलेगा, जो प्रथम चरण में पंजीकरण कराएंगे। विलंबित भुगतान अधिभार में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त भुगतान पर प्रथम चरण में 100 प्रतिशत छूट, द्वितीय चरण में 80 प्रतिशत, तृतीय चरण में 70 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
किसानों को लाभ देने को कराए जा रहे पंजीकरण
किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए निजी नलकूप में 31 मार्च 2023 तक के बकाये विद्युत बिलों के विलम्बित विद्युत अधिभार मे छूट लेने के लिए सात मई 2024 से पंजीकरण कराये जा रहे हैं। एकमुश्त समाधान योजना में घरेलू (एलएमवी-1), वाणिज्यिक (एलएमवी-2), निजी संस्थान (एलएमवी-4 बी), औद्योगिक (एलएमवी-6) और स्थानीय, विच्छेदित उपभोक्ताओ को विद्युत बिलों में अधिभार में छूट से राहत मिलेगी।
एमडी ईशा दुहन ने अफसरों को दिए यह निर्देश
एमडी ईशा दुहन ने पश्चिमांचल के 14 जिलों के सभी बिजली अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अंतिम उपभोक्ता तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिये योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराएं और शिविरों का आयोजन किया जाए। योजना की मुनादी कराना सुनिश्चित करें। मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि से योजना का एनाउन्समेन्ट कराये। गांव-गांव में लाउडस्पीकर द्वारा योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करायें। उपभोक्ताओं को योजना का लाभ देने के लिए हर संभव कदम उठाये जायें।
एमडी पीवीवीएनएल ईशा दुहन ने बताया कि एकमुश्त समाधान योजना का मुख्य उद्देश्य बिजली उपभोक्ताओं को राहत देना और विलंबित भुगतान अधिभार में छूट प्रदान करना है। इसके तहत उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान या किश्तों में भुगतान के विकल्प दिए गए हैं। योजना में पहले चरण में एकमुश्त भुगतान करने पर उपभोक्ताओं को शतप्रतिशत तक की छूट मिलेगी। छूट की दर चरणों के अनुसार घटती जाएगी, जिससे पहले पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। इसके बाद उपभोक्ता अपने बकाया बिल का भुगतान एकमुश्त या किश्तों में कर सकते हैं।
जोनवार उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ
मेरठ जोन I 80159 उपभोक्ता
मेरठ जोन II 347535 उपभोक्त
गाजियाबाद क्षेत्र I 51143 उपभोक्ता
गाजियाबाद क्षेत्र II 175592 उपभोक्ता
गाजियाबाद क्षेत्र III 79722 उपभोक्ता
बुलन्दशहर क्षेत्र 447506 उपभोक्ता
मुजफ्फरनगर क्षेत्र 442940 उपभोक्ता
सहारनुपर क्षेत्र 354128 उपभोक्ता
नोएडा क्षेत्र 141104 उपभोक्ता
मुरादाबाद क्षेत्र 669236 उपभोक्ता