Court Sentences Rapist to Life Imprisonment and Fine in Dalit Woman Case दलित युवती से घर में घुस रेप करने वाले को उम्रकैद की सज़ा, Orai Hindi News - Hindustan
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दलित युवती से घर में घुस रेप करने वाले को उम्रकैद की सज़ा

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Newswrap हिन्दुस्तान, उरईSun, 18 May 2025 02:40 AM
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दलित युवती से घर में घुस रेप करने वाले को उम्रकैद की सज़ा

उरई। संवाददाता। थाना आटा क्षेत्र में बीते वर्ष 2020 में दलित युवती के साथ हुई रेप की घटना में विशेष न्यायालय एससी/एसटी एक्ट ने सज़ा सुनाई। जिसमें दोषी को उम्रकैद की सज़ा के साथ 65 हज़ार रुपये जुर्माना भी लगाया। बीते वर्ष 2020 की 16 मार्च 2020 को आटा थाना क्षेत्र के एक में दलित युवती घर पर अकेली थी। इसकी भनक पाकर गाँव का ही शेर सिंह ने पीड़िता के घर में घुसकर दुष्कर्म किया था। पीड़िता की मां ने 19 मार्च को थाना आटा में एफआईआर दर्ज कराई थी । पुलिस ने आईपीसी की धारा 376, 452 और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2) वी के तहत मामला दर्ज किया था।

सरकारी पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत ने बताया कि क्षेत्राधिकारी कालपी राहुल पांडे ने विवेचना कर 19 जून 2020 को न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। 10 फरवरी 2021 से नियमित सुनवाई शुरू हुई और विशेष न्यायाधीश डॉ अवनीश कुमार द्वितीय ने फैसला सुनाते हुए शेर सिंह को उम्रकैद की सज़ा के साथ 65 हज़ार रुपये जुर्माना की सज़ा की दी।

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