पूर्व सांसद जया प्रदा की बढ़ी मुश्किलें, अभद्र टिप्पणी मामले में कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट जारी
- अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयाप्रदा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बुधवार को अदालन ने एक बार फिर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। जबकि केस में चश्मदीद के बयान कराने को लेकर दिए गए वादी के प्रार्थना पत्र को भी अदालत ने खारिज कर दिया।
अभद्र टिप्पणी मामले में अभिनेत्री एवं पूर्व सांसद जयाप्रदा बयान दर्ज कराने बुधवार को भी कोर्ट नहीं पहुंचीं। अदालत ने उनके खिलाफ एक बार फिर गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। जबकि केस में चश्मदीद के बयान कराने को लेकर दिए गए वादी के प्रार्थना पत्र को भी अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत ने वादी पक्ष पर पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया है। केस में अगली सुनवाई के लिए 30 सितंबर मुकर्रर की गई है।
पांच साल पहले यहां अभिनेत्री जया प्रदा पर की गई अभद्र टिप्पणी का केस दर्ज हुआ था। इसकी सुनवाई एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट में चल रही है। कोर्ट में पीड़िता जया प्रदा के बयान होने है। अदालत में तलब के आदेश के बाद भी जयाप्रदा पेश नहीं हो रही हैं। बुधवार को भी अदालत की तारीख थी। पर कोर्ट में पेश न होने पर अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए है। इसके साथ ही केस में उनके पक्ष में गवाही के लिए चश्मदीद गवाह के तौर पर पिछली तारीख पर एक प्रार्थना पत्र अदालत में प्रस्तुत किया गया। इस पर सुनवाई के बाद मजिस्ट्रेट एमपी सिंह ने प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।
विशेष लोक अभियोजक मोहनलाल विश्नोई ने बताया कि अभद्र टिप्पणी केस में जयाप्रदा को कोर्ट में पेश होकर अपने बयान दर्ज कराने है। पर उनके कोर्ट में हाजिर न होने पर अदालत में बयान नहीं हो पा रहे हैं। आज न कोर्ट में हाजिर न होने पर अदालत ने उनके खिलाफ एनबीडब्लू जारी कर दिए। वहीं वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता वैभव अग्रवाल द्वारा केस में चश्मदीद गवाह सैफ उल्ला खां के बयान के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था। इस पर बहस के बाद अदालत ने आज प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। समय की बर्बादी पर वादी पक्ष पर पांच सौ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अधिवक्ता अभिषेक भटनागर का कहना है कि अदालत में मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 सितंबर निर्धारित की गई है।
अभद्र टिप्पणी पर आजम, एसटी हसन समेत छह सपा नेता आरोपी
2019 लोस चुनाव नतीजे के बाद आजम खां के सांसद बनने पर मुरादाबाद में सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। इस समारोह में जयाप्रदा पर अश्लील टिप्पणी करने के आरोप सपा नेताओं पर लगे थे। आजम, एसटी हसन समेत छह सपा नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामले की सुनवाई एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट एमपी सिंह की अदालत में चल रही है।
जयाप्रदा के 30 को आने की संभावना
पूर्व सांसद जया प्रदा के 30 सितंबर को मुरादाबाद आने की संभावना है। अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए है। इससे पहले भी उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुए। इस पर साल की शुरुआत में सिने अभिनेत्री ने यहां कोर्ट में पेश होकर अपने वारंट रिकॉल कराए। पर इसके बाद से अदालत की ओर से स्थगन प्रार्थन पत्र प्रस्तुत हो रहे है। हालांकि बतौर पीड़िता उनके कोर्ट में पेश होकर बयान रिकार्ड कराने है। विशेष लोक अभियोजक मोहनलाल विश्नोई व वकील वैभव अग्रवाल व अभिषेक भटनागर का कहना है कि 30 सितंबर को जयाप्रदा कोर्ट में पेश हो सकती है। तब वह कोर्ट में अपने बयान दे सकती है।