Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़new electricity connection increasing or decreasing the load become cheaper now no 18 percent gst

बिजली का नया कनेक्‍शन लेना, लोड घटना-बढ़ाना हुआ सस्‍ता; अब नहीं होगी 18% GST की वसूली

  • विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि उपभोक्ता परिषद लंबे समय से इसकी लडाई लड़ रहा था। एक प्रस्ताव तत्कालीन ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के माध्यम से भारत सरकार को इन सेवाओं में लागू जीएसटी को खत्म करने के लिए भेजा गया था। अब जीएसटी की समाप्त कर दिया गया है।

Ajay Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 22 Oct 2024 05:52 AM
share Share

Electricity News: बिजली का नया कनेक्शन लेना, लोड घटना/बढ़ाना और नाम परिवर्तन कराना सस्ता हो गया है। पावर कॉरपोरेशन अब प्रोसेसिंग फीस पर 18 प्रतिशत जीएसटी नहीं वसूलेगा। वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद कई सेवाओं से जीएसटी समाप्त कर दी है। 18 प्रतिशत जीएसटी वसूल की जाती थी, उसे समाप्त कर दिया गया है। भारत सरकार द्वारा जारी आदेश के तहत पावर कारपोरेशन द्वारा आदेश जारी करने के बाद अब 10 अक्तूबर से अनेकों सेवाओं पर जीएसटी वसूली नहीं होगी।

अभी तक बिजली काटने और जोड़ने के शुल्क पर, डिसऑनर्स चेक पर, ओटीएस रजिस्ट्रेशन, प्रोसेसिंग फीस, री इंस्पेक्शन चार्ज, नए कनेक्सन के लिए मीटर कास्ट, जले हुए मीटर पर, मीटर चेकिंग एंड टेस्टिंग, मीटर बदलने, मीटर इंस्टॉलेशन, रीसीलिंग ऑफ मीटर, चेकिंग आप कैपेसिटर, सर्विस लाइन चार्ज और ओवरहेड चार्ज पर जो 18 प्रतिशत जीएसटी वसूल की जाती थी। अब वह वसूल नहीं की जाएगी। इस संबंध में पावर कॉरपोरेशन से भारत सरकार के आदेश के मद्देनज़र आदेश जारी कर दिया गया है।

भारत सरकार द्वारा जारी आदेश में अब केवल डिपॉजिट वर्क पर 18 प्रतिशत जीएसटी वसूल की जाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष और राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि उपभोक्ता परिषद लंबे समय से इसकी लडाई लड़ रहा था। एक प्रस्ताव तत्कालीन ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के माध्यम से भारत सरकार को इन सेवाओं में लागू जीएसटी को खत्म करने के लिए भेजा गया था। अब जीएसटी की समाप्त कर दिया गया है। इससे प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को काफी लाभ मिलेगा।

अगला लेखऐप पर पढ़ें