Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़Narayan Sakar Hari gets clean chit in Hathras stampede case judicial investigation report will be presented in assembly

हाथरस कांड में नारायण साकार हरि को क्लीन चिट, न्यायिक जांच रिपोर्ट विधानसभा में होगी पेश

  • यूपी में हाथरस कांड की न्यायिक जांच की रिपोर्ट की शासन को सौंप दी गई है। सूत्रों की मानें नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा को क्लीन चिट दे गई है। न्यायिक जांच रिपोर्ट विधानसभा में पेश होगी। कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 21 Feb 2025 09:12 AM
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हाथरस कांड में नारायण साकार हरि को क्लीन चिट, न्यायिक जांच रिपोर्ट विधानसभा में होगी पेश

हाथरस भगदड़ कांड की न्यायिक जांच की रिपोर्ट की शासन को सौंप दी गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में हाथरस कांड कतीन सदस्यीय न्यायिक जांच की रिपोर्ट विधानसभा के इसी सत्र में पेश होगी। कैबिनेट ने गुरुवार को इस आयोग की जांच रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। सरकार ने रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया है पर सूत्रों के मुताबिक नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा को क्लीन चिट दे गई है।

पिछले साल 2 जुलाई को हाथरस के सिकंदराराऊ, के ग्राम फुलरई मुगलगढ़ी में साकार नारायण विश्व हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग में भदगड़ मच गई थी। इसमें 121 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। इस मामले की जांच के लिए प्रदेश सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वितीय की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया था। इसमें सेवानिवृत्त आईएएस हेमंत राव व सेवानिवृत्त आईपीएस भावेश कुमार सिंह बतौर सदस्य शामिल किया गया था।

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आपको बता दें कि भगदड़ के दौरान 121 भक्तों की मौत के मामले में मंगलवार को पुलिस ने 3200 पेज का आरोप-पत्र सीजेएम कोर्ट में दाखिल किया गया। पुलिस ने इस मामले में कार्यक्रम की अनुमति लेने वाले समेत 11 लोगों को आरोपी बनाया है। हादसे की सूचना मिलने पर मुख्य सचिव, डीजीपी से लेकर मुख्यमंत्री ने घटना स्थल का निरीक्षण किया था। दो दिन तक डीजीपी और मुख्य सचिव हाथरस में डेरा डाले रहे। रात को ही पुलिस ने इस मामले में सिकंदराराऊ कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया था।इस केस की विवेचना सीओ सिटी रामप्रवेश राय को दी गई। उनके साथ सहायक विवेचक के रूप में कोतवाली सदर इंस्पेक्टर विजय कुमार सिंह को लगाया गया। विवेचक लगातार पूरे मामले में आरोप पत्र तैयार करने के लिए घटना स्थल गए। जो लोग इस सत्संग से जुड़े थे और प्रत्यक्षदर्शी थे, उन सभी के बयान दर्ज किए गए। इन सभी साक्ष्यों को पूरा करने के बाद पुलिस ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में 3200 पेज की चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने अभी आरोप पत्र का संज्ञान नहीं लिया है।

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