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मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, शर्तों के साथ अंतरिम जमानत

मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। अब्बास को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। उन्हें लखनऊ स्थित सरकारी आवास में रहना होगा। मऊ जाने के लिए इजाजत लेनी होगी।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानFri, 7 March 2025 05:56 PM
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मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, शर्तों के साथ अंतरिम जमानत

मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गैंगस्टर के मामले में अंतरिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने अब्बास अंसारी को लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास में रहने का निर्देश दिया और कहा कि उन्हें मऊ में अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करने से पहले प्राधिकारियों से पूर्व अनुमति लेनी होगी। इसके साथ ही अदालत की बिना अनुमति के उत्तर प्रदेश नहीं छोड़ सकेंगे। अदालतों में पेश होने से एक दिन पहले पुलिस अधिकारियों को सूचित करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से अंसारी से संबंधित जमानत शर्तों के अनुपालन पर छह सप्ताह में स्थिति रिपोर्ट भी देने को कहा है। अंसारी को अन्य आपराधिक मामले में 4 नवंबर 2022 को हिरासत में लिया गया था, लेकिन 6 सितंबर 2024 को गैंगस्टर अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। पीठ ने कहा कि उन्हें गैंगस्टर अधिनियम के मामले को छोड़कर सभी आपराधिक मामलों में जमानत दी गई है।

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पिछले साल 18 दिसंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस मामले में अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अंसारी, नवनीत सचान, नियाज अंसारी, फराज खान और शाहबाज आलम खान के खिलाफ उप्र गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 2, 3 के तहत चित्रकूट जिले के कोतवाली कर्वी थाने में 31 अगस्त, 2024 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन पर जबरन वसूली और मारपीट का आरोप था। अब्बास अंसारी मऊ सदर से ओपी राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से विधायक हैं। हालांकि राजभर अब्बास अंसारी को सपा का भेजा गया कैंडिडेट बताते रहे हैं।

जेल से बाहर आएंगे?

सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद अब्बास अंसारी जेल से बाहर आएंगे या नहीं, इस पर अभी असमंजस की स्थिति है। उनके खिलाफ कई जिलों में अलग अलग केस दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी के भाई सांसद अफजाल अंसारी से भी इस बारे में जानने की कोशिश की गई। अफजाल ने इस पर गोलमोल जवाब दिया। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर देखने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अब्बास जेल से बाहर आ जाएंगे या अभी उन्हें कुछ और मामलों में जमानत लेनी है? इस बारे में भी अफजाल ने साफ-साफ कुछ नहीं कहा।

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