Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़मऊElectricity Department Extends One-Time Settlement Scheme Deadline for Farmers

एकमुश्त समाधान योजना का लाभ अब 31 तक

बिजली विभाग ने किसानों के लिए एकमुश्त समाधान योजना की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। इस योजना के तहत निजी नलकूप कनेक्शनों पर 100% छूट दी जा रही है। 3 और 6 माह की आसान किश्तों में भुगतान का...

Newswrap हिन्दुस्तान, मऊMon, 19 Aug 2024 03:12 PM
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मधुबन। बिजली विभाग द्वारा किसानों को बड़ी राहत देते हुए एकमुश्त समाधान योजना लागू की गयी है। इस योजना का लाभ लेने के लिए पहले पंजीकरण की अंतिम तिथि 16 अगस्त थी। लेकिन किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए इसे विभाग ने 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। अवर अभियंता विद्युत उपकेंद्र सूरजपुर एवं टेसूपार अरुण पाण्डेय ने किसानों से इस योजना का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत निजी नलकूप यानी एलएमबी-5 के सभी भार के कनेक्शन पर अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। वहीं किसानों की सुविधा के लिए 3 एवं 6 माह के आसान किश्तों में भी भुगतान का प्रावधान है। ऐसे में किसानों के लिए यह अपने बकाया बिलों के भुगतान का एक सुनहरा अवसर है। विभाग द्वारा लागू की गयी एकमुश्त समाधान योजना के तहत किसानों को 80 से 100 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। यदि कोई बकायादार एक ही बार में अपने बकाया बिलों का भुगतान करता है तो उसे अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। वहीं इस योजना के तहत तीन आसान किश्तों में भुगतान पर 90 प्रतिशत तो 6 किश्तों में भुगतान पर 80 प्रतिशत छूट का प्रावधान है। अवर अभियंता ने बताया कि इच्छुक उपभोक्ता 31 अगस्त तक अपना पंजीकरण करा कर इसका लाभ उठायें। इसके लिए अधिशाषी अभियंता कार्यालय घोसी एवं विद्युत खंड अधिकारी कार्यालय गोठा पर अतिरिक्त काउंटर खोले गये हैं। योजना के सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए किसान अपने सम्बंधित अवर अभियंता से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विद्युत खंड कार्यालय गोठा पर भी संपर्क स्थापित कर योजना के बारे में डिटेल में जाना जा सकता है।

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